CG Women Entrepreneur News : छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई नीति घोषित

रायपुर। CG Women Entrepreneur News : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्तीय मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए नई नीति पेश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ट्विटर का माध्य से इस योजना की जानकारी दी।

CG Women Entrepreneur News : छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई नीति घोषित

रायपुर। CG Women Entrepreneur News : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्तीय मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए नई नीति पेश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ट्विटर का माध्य से इस योजना की जानकारी दी।

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सीएम भूपेश बघेल ने की राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 की घोषणा

सीएम भूपेश बघेल ने राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28 की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना है, नौकरी मांगने वाला नहीं। बघेल ने ट्वीट किया यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ शुरू की है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं सिर्फ नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली भी बनें। नए स्टार्टअप, नए व्यवसाय से प्रदेश को आगे बढ़ाएं।

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व्यापारों और स्टार्टअप का तेज विकास करना लक्ष्य

एक सरकारी अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी कि नीति का लक्ष्य महिला समूह, उद्यमियों, उनके व्यापारों और स्टार्टअप का तेज विकास करना है। उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए तक, सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रुपए तक और व्यावसायिक उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

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आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा

जनकारी के मुताबिक महिलाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण एवं सेवा उद्यम स्थापित करने व पहले से स्थापित ऐसी इकाइयों के विस्तार के लिए भी उन्हें आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उद्यमियों को नई इकाई में उत्पादन शुरू होने की तारीख से छह से 16 साल के लिए शुद्ध रूप से राज्य माल एवं सेवा कर का भुगतान किया जाएगा। ठीक इसी तरह महिला उद्यमियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में परियोजना के चालू होने की तारीख से छह से 12 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट भी शामिल है।

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