हाइलाइट्स
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सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों को मिलेगी छूट
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स्वशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती में भी मिलेगी छूट
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31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा आदेश
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर नया निर्देश जारी किया है. राज्य शासन ने दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए निर्देशों में आंशिक छूट प्रदान की है. इसमें दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों को अब वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. यह छूट 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगी.
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देखें आदेश-
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