CG Kawasi Lakhma Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
अब उनकी रिमांड 18 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। यह रिमांड आबकारी घोटाले से संबंधित मामले में उन्हें जेल में रखने के कारण बढ़ाई गई है। विशेष न्यायाधीश ने इस घोटाले के मामले में कवासी लखमा की रिमांड को बढ़ाने का आदेश दिया।
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जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
इसके साथ ही, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग एक घंटे तक विचार-विमर्श हुआ।
सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह जमानत याचिका आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (EOW) की कार्रवाई से बचने के लिए दायर की गई थी।
ईडी ने कवासी लखमा के ठिकानों पर मारा था छापा
बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर 2024 को पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद पिता-पुत्र को पूछताछ के लिए बुलाया था।
इस मामले में 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ करने के बाद अरेस्ट कर लिया था। तभी से कवासी लखमा जेल में बंद हैं। जहां ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी।
15 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
दिसंबर में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर छापा मारा था। जहां से अहम दस्तावेज जब्त किए थे। इसके इसके बाद पूछताछ के लिए कवासी लखमा को ईडी ऑफिस बुलाया गया था।
जहां से दूसरी बार पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस पर 21 जनवरी तक कोर्ट ने लखमा को रिमांड पर भेजा था। इसके बाद दूसरी बार कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने लखमा को 14 दिन की रिमांड पर दिया था।
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