हाइलाइट्स
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जस्टिस चंदेल पास के राज्यों में चाहते थे पोस्टिंग
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कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोट का दिया था प्रस्ताव
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पांच सदस्यों की कॉलेजियम ने मांगी थी सहमति
CG High Court Judge Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट कर दिया गया है।
यह ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। बताया जाता है कि जस्टिस चंदेल ने कॉलेजियम को ट्रांसफर के लिए दूसरे राज्यों के लिए आग्रह किया था।
इस आग्रह को कॉलेजियम ने स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की जगह पटना के लिए सहमति दी गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम ने जस्टिस अरविंद चंदेल से सहमति मांगी थी।
इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जस्टिस चंदेल का मद्रास हाईकोर्ट पहले तबादला करने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि उनका तबादला पटना कर दिया गया।
हाईकोर्ट में नहीं हुई नई नियुक्ति
जस्टिस चंदेल का ट्रांसफर (CG High Court Judge Transfer) पटना कर दिया गया है।
इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उनकी जगह कॉलेजियम ने अभी नए जज की नियुक्ति नहीं की है और न ही किसी जज का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।
इसकी वजह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब एक जज की कमी है।
इन राज्यों में चाहते थे पोस्टिंग
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल से कॉलेजियम ने सहमति मांगी थी, इसमें उन्होंने मध्यप्रदेश, राजस्थान, इलाहाबाद, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हाईकोर्ट में अपना ट्रांसफर (CG High Court Judge Transfer) करने का आग्रह किया था। इस आग्रह को कॉलेजियम ने ठुकरा दिया था।
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2017 में हुई थी जस्टिस चंदेल की नियुक्ति
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का बिलासपुर में 1 सितंबर 1963 को जन्म हुआ है। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बीए किया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री पूरी की।
इसके बाद अविभाजित मध्य प्रदेश में इन्होंने सिविल जज क्लास 2 के रूप में 26 अगस्त 1987 को न्यायिक (CG High Court Judge Transfer) सेवा की शुरुआत की।
इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वे कबीरधाम में जिला सत्र न्यायाधीश बने।
वह राज्य परिवहन ट्रिब्यूनल के साथ ही हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार प्रशासनिक, रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार जनरल जैसे पदों पर भी रहे हैं।
27 जून 2017 को उन्हें हाईकोर्ट में अस्थाई जज बनाया था, फिर दो साल बाद 2019 में हाईकोर्ट के स्थाई जज बनाए गए।