छत्‍तीसगढ़ जीएसटी रूल: देश में सबसे ज्‍यादा  GST प्रदेश के व्‍यापारियों ने भरा, कैसे जमा करें रिटर्न?

GST Rule 2025: देश में सबसे ज्‍यादा  GST छत्‍तीसगढ़ के व्‍यापारियों ने भरा, कैसे जमा करें रिटर्न? वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रहण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

GST Rule 2025

GST Rule 2025

GST Rule 2025: छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रहण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने 16,390 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी (GST Rule 2025) कलेक्शन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। यह वृद्धि दर देश में सर्वोच्च है, जिसमें महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

जीएसटी टैक्‍स जमा करने में प्रदेश के व्‍यापारियों को वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने बधाई दी है और आभार भी माना है। वहीं सीएम विष्‍णुदेव साय ने भी सभी जीएसटी (GST Rule 2025) कर दाताओं का धन्‍यवाद किया है। वहीं पहली बार जीएसटी जमा करने वाले करदाताओं और पुराने कर दाताओं को जो जीएसटी रिटर्न भरना नहीं जानते हैं, वे इन छोटे-छोटे स्‍टेप से कर जमा कर सकते हैं।

पहले जानते हैं राज्य के प्रमुख आंकड़े

एसजीएसटी संग्रह: 1,301.09 करोड़ (मार्च 2024 से 72% वृद्धि)

आईजीएसटी संग्रह: 756.73 करोड़ (पिछले वर्ष से 10% अधिक)

कुल जीएसटी कलेक्शन (मार्च 2025): 2,057.82 करोड़ (मार्च 2024 से 43% वृद्धि)

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्‍या कहा?

CM Vishnudeo Sai

मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि हमारी ईमानदारी, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। छत्तीसगढ़ के करदाताओं और अधिकारियों के सहयोग से ही यह संभव हुआ।

यह है छत्‍तीसगढ़ के नंबर वन आने के कारण

  1. पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी का उपयोग

ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा।

ई-इनवॉइसिंग और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया सरल की गई।

  1. करदाताओं के लिए सुविधाएं

जीएसटी पंजीयन समय घटाकर 3 दिन किया गया।

कम्पोजिशन स्कीम का विस्तार कर छोटे व्यवसायों को लाभ।

  1. सख्त निगरानी और भ्रष्टाचार पर अंकुश

टैक्स इवेजन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई।

ई-वे बिल अनुपालन में सुधार से कर चोरी रोकी गई।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्‍या कहा?

OP Choudhary

वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ईमानदार करदाताओं (GST Rule 2025) का योगदान इस उपलब्‍ध‍ि के लिए अहम है। पिछली सरकार के दौरान कर चोरी और भ्रष्टाचार था, लेकिन अब पैसा सीधे सरकारी खजाने में जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि-

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस- अब जीएसटी पंजीयन औसतन 3 दिन में होता है, जबकि कांग्रेस शासन में 16-17 दिन लगते थे।

ई-वे बिल सुधार- हमने ई-वे बिल की सीमा 1 लाख रुपये कर दी, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिली।

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करें

ऑनलाइन प्रक्रिया

पोर्टल पर लॉगिन: www.gst.gov.in

15 अंकों का जीएसटीआईएन प्राप्त करें (स्टेट कोड + पैन के आधार पर)।

इनवॉइस अपलोड करें और रेफरेंस नंबर जनरेट करें।

आउटवर्ड/इनवर्ड रिटर्न भरें और त्रुटियां सुधारें।

GSTR-1 (10 तारीख तक) और GSTR-3B (20 तारीख तक) जमा करें।

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ऑफलाइन प्रक्रिया

जीएसटी ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर फॉर्म भरें।

रिटर्न डैशबोर्ड से जीएसटीआर-1/3B डाउनलोड कर जमा करें।

फॉर्मविवरणसमयसीमा
GSTR-1बाहरी आपूर्ति का विवरणमहीने की 10 तारीख
GSTR-3Bमासिक सारांश रिटर्नमहीने की 20 तारीख
GSTR-4कंपोजिशन डीलर का वार्षिक रिटर्न30 अप्रैल (प्रत्येक वर्ष)
GSTR-9सामान्य करदाताओं का वार्षिक रिटर्न31 दिसंबर (प्रत्येक वर्ष)

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