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नारायणपुर में अरिहंत स्टील पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई: 16 करोड़ के कारोबार में टैक्स चोरी का खुलासा

CG GST Raid: नारायणपुर में अरिहंत स्टील पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 करोड़ के कारोबार में टैक्स चोरी का खुलासा

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Harsh Verma
CG GST Raid

CG GST Raid: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थित मेसर्स अरिहंत स्टील (M/s Arihant Steel) पर स्टेट जीएसटी विभाग (State GST Department, Jagdalpur) की टीम ने 31 मई को अचानक छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यवसायी टैक्स चोरी (Tax Evasion) में संलिप्त है।

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बिना लेखा-बही के चल रहा था कारोबार

जांच टीम जब नारायणपुर स्थित व्यवसाय स्थल पहुंची तो वहां पर टैली (Tally) या किसी अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया था। व्यवसाय स्थल पर कोई लेखा पुस्तक (Accounting Books) भी नहीं मिली, जो जीएसटी अधिनियम (GST Act) के तहत अनिवार्य है।

16 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन मात्र 43 हजार का टैक्स भुगतान

जांच में सामने आया कि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक का कुल टर्नओवर लगभग ₹16 करोड़ रहा है, लेकिन नकद टैक्स भुगतान सिर्फ 43,000 रुपये हुआ है। इससे कर अपवंचन की संभावना प्रबल हो गई।

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ई-वे बिलों में भारी गड़बड़ी, बोगस इनपुट टैक्स का संदेह

विभाग ने जब ई-वे बिल (E-way Bills) की जांच की तो यह पाया गया कि लगभग ₹8.21 करोड़ की खरीदी गई वस्तुओं के बदले कोई भी ई-वे बिल जारी नहीं किया गया है। इससे यह संदेह और गहरा हुआ कि वस्तुएं आम उपभोक्ताओं को बेची गईं, लेकिन बिल किसी अन्य व्यवसायी को जारी कर बोगस इनपुट टैक्स का फायदा उठाया गया।

व्यवसायी का असहयोग, जांच टीम पर दबाव बनाने की कोशिश

व्यवसायी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 10 लाख रुपये की टैक्स राशि भुगतान की मंशा जताई, लेकिन जब विभाग ने स्टॉक का मूल्यांकन (90 लाख रुपये अनुमानित) मांगा, तो कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। उल्टा, व्यवसायी ने कुछ मीडिया कर्मियों और परिचितों को बुलाकर टीम पर दबाव डालने की कोशिश की।

स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में सील किया गया व्यापार स्थल

व्यवसायी के असहयोगात्मक रवैये और गंभीर कर अपवंचन की आशंका को देखते हुए विभाग ने स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में व्यापार स्थल को अग्रिम जांच तक के लिए सील (Sealed) कर दिया। अब विस्तृत जांच की जाएगी और कर अपवंचन की पुष्टि होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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