दुर्ग में धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल: बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़

Durg Conversion Uproar: दुर्ग में धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल, बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़

दुर्ग में धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल: बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़

Durg Conversion Uproar: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारी विवाद हुआ। आरोप है कि वार्ड 3 स्थित अयोध्या नगर कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार कर धर्मांतरण कराया जा रहा था।

बजरंग दल ने किया विरोध, माहौल हुआ तनावपूर्ण

धर्मांतरण को लेकर दुर्ग में बवाल : बजरंग दल का प्रदर्शन, गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 के खिलाफ FIR दर्ज

इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोधस्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही घर पर गोबर और पत्थर फेंके।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले

घटना की सूचना मिलने पर अमलेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने घर में मौजूद पुरुषों को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया।

चार लोगों को हिरासत में लिया गया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि पुलिस को जैसे ही धर्मांतरण की सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। मकान में मौजूद पादरी सहित चार लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। वहीं, सभा में मौजूद महिलाओं और बच्चों को रात होने की वजह से वहीं रखा गया।

शिकायत के आधार पर मामला दर्ज

वार्ड की निवासी मीनाक्षी शर्मा (46 वर्ष) ने अमलेश्वर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. विनय साहू के घर पर तीन पुरुष ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे, जिन्होंने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया।

शिकायत के आधार पर डॉ. विनय साहू, कृष्णकांत कुर्रे और ढाल सिंह साहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 3 (5) बीएनएस और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्थानीय लोगों की पुरानी शिकायतें

स्थानीय निवासियों का कहना है कि डॉ. विनय साहू के घर में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण की शिकायत पहले भी कई बार मिली थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है।

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