Bilaspur High Court: नीली बत्ती वाली गाड़ी के बोनट में बर्थडे पार्टी, HC ने अपनाया सख्त रुख, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

Bilaspur High Court: नीली बत्ती वाली गाड़ी के बोनट में बर्थडे पार्टी, HC ने अपनाया सख्त रुख, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

Chhattisgarh Sharab Ghotala 2025 Vijay Bhatia, Bilaspur High Court

Chhattisgarh Bilaspur High Court

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलरामपुर जिले के पुलिस उपअधीक्षक तस्लीम आरिफ (Tasleem Arif) की पत्नी का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा गया कि डीएसपी की पत्नी ने नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर बैठकर अपना जन्मदिन मनाया। घटना कथित तौर पर अंबिकापुर (Ambikapur) के एक होटल के पास हुई। इस वीडियो ने सरकारी गाड़ी और उसके विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जनता में गुस्सा, चालक पर एफआईआर

वीडियो सामने आते ही लोगों में नाराजगी फैल गई। सवाल यह उठा कि क्या कोई भी सरकारी अधिकारी या उसके परिजन पब्लिक रोड पर इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं? घटना के बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 184 और 281 लगाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चालक अज्ञात है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार वही युवक चला रहा था जो महिला के साथ पार्टी में शामिल था।

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र पर यह स्पष्ट करें कि अब तक इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

प्रदेश में सरकारी गाड़ियों और वीआईपी कल्चर के दुरुपयोग की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार वीआईपी और उनके परिजन नियम तोड़ते नजर आए हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला 29 जनवरी को सामने आया था, जब किसी ने जन्मदिन के मौके पर सड़क जाम कर आतिशबाजी की थी। उस पर भी केस दर्ज हुआ था।

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