हाइलाइट्स
- लापरवाही से गाड़ी चलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई
- यातायात पुलिस सभी थानों से प्राप्त करेगी डाटा
- हादसे के जिम्मेदार का होगा लाइसेंस निलंबित
CG Driving License: छत्तीसगढ़ के भिलाई में लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लाइसेंस (CG) निलंबिन में पुलिस ने एक और कड़ी जोड़ी है। अब से किसी वाहन चालक की लापरवाही से, किसी की जान जाती है तो उस मामले में भी उसके लाइसेंस (Driving License) को निलंबित किया जा सकता है।
यातायात पुलिस जिले के सभी थानों से ये डाटा जुटा रही है कि हाल ही में किन किन हादसों में लोगों की मौत हुई है, ताकि छत्तीसगढ़ (CG) के भिलई में आरोपित वाहन चालक के लाइसेंस (Driving License) को निलंबित करवाने की कार्रवाई की जा सके।
लाइसेंस को निलंबित कर देगी पुलिस (CG Driving License)
इसके पहले छत्तीसगढ़ (CG) में शराब पीकर वाहन चलाने वाले, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, रांग साइड वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार और मालवाहक में सवारी बैठाने वालों के लाइसेंस (Driving License) निलंबित किए जा सकते थे।
लेकिन, अब सड़क हादसे में मौत के जिम्मेदार आरोपित वाहन चालक के भी लाइसेंस को निलंबित किया जाएगा।
यातायात पुलिस (Traffic Police) सभी थानों से प्राप्त डाटा के आधार पर लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रकरण तैयार कर उसे परिवहन विभाग (Transport Department) के पास भेजेगी।
इसके आधार पर आरोपित वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
पहले देखा जाएगा कौन है हादसे का जिम्मेदार
हालांकि इस कार्रवाई में यह भी देखा जाएगा कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, यदि मृतक अपनी गलती से हादसे का शिकार हुआ होगा तो वैसी स्थिति में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
लाइसेंस निलंबित होने के बाद यदि वाहन चालक वाहन चलाता है और उससे कोई हादसा हो जाता है तो उसे बिना लाइसेंस (Driving License) का मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब यदि किसी सड़क हादसे में मौत होती तो आरोपित वाहन चालक के लाइसेंस को भी निलंबित किया जाएगा।
इसके पहले यह कार्रवाई नहीं होती थी लेकिन, अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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