हाइलाइट्स
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कोयला घोटाला केस में सुनील अग्रवाल को जमानत
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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुनील अग्रवाल को दी जमानत
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इंद्रमणि कोल ग्रुप के डायरेक्टर हैं सुनील अग्रवाल
CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला केस (CG Coal Scam) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपी सुनील अग्रवाल को जमानत दे दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने इंद्रमणि कोल ग्रुप के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें कि ED ने कोयला घोटाला केस में सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था.
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका कर दी थी खारिज
ED के अनुसार, कोयला परिवहन में कमीशनखोरी की गई है. इसमें 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले (CG Coal Scam) का अनुमान है. वहीं सुनील अग्रवाल पर कोयले की अवैध कमाई से मिले काले धन को सफेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है. सुनील अग्रवाल ने 15 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
ED ने 11 लोगों को किया था गिरफ्तार
ED ने 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम में निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया के साथ IAS समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और जेडी माइनिंग एसएस नाग और कांग्रेस विधायक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. ये सभी न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं. इन लोगों से पूछताछ के बाद इनके घरों से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.
ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का मामला दर्ज किया था. कोल परिवहन में कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन हड़पने का आरोप है. ये वूसली सिंडिकेट करता था. सिंडिकेट के लोगों के नाम पर ही FIR दर्ज की गई है.
500 करोड़ रुपए अवैध उगाही को लेकर हो रही जांच
दरअसल, छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में प्रर्वतन निदेशालय ने 500 करोड़ रुपए अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी. इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था. आरोप लगाया गया कि वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था. ED ने मामले में सूर्यकांत तिवारी, IAS समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू और कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल समेत अन्य को अलग-अलग दिन पर गिरफ्तार किया था.
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