CG Cabinet Meeting: आज महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने विदेशी शराब की खरीदी के लिए एफएल 10 लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया है.
सरकार अब शराब निर्माताओं से खुद शराब खरीदेगी. ब्रेवरेज कारपोरेशन उसका भंडारण करेगा. पिछली सरकार ने एफएल 10 ए और बी लाइसेंस निजी हाथों में दिया था. जिसे समाप्त कर दिया गया है. अब शराब बिक्री से राज्य का राजस्व बढ़ेगा. भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर लगाम लगाया जा सकेगा.
PDS के तहत चना वितरण को भी मंजूरी
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक को लेकर बताया कि कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया है. इसके साथ ही PDS के तहत चना वितरण को भी मंजूरी दी गई है. अरुण साव ने बताया कि बस्तर, सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है.
इसके बनने से क्षेत्रों में विकास होगा. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे. वहीं क्षेत्र के विधायक इसके उपाध्यक्ष होंगे. साल 2004-5 में इसको लेकर काम शुरू हुआ था. इसके बाद साल 2012 में क्षेत्र प्राधिकरण शुरू कर हुआ था. पूर्व सरकार ने इसमें परिवर्तन किया था और उपयोगिता कम हो गई थी. अब कैबिनेट ने इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया है.
बेवरेज कार्पोरेशन को दी गई खरीदी करने की जिम्मेदारी
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इसमें गांवों को शामिल किया गया है. इसके लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. वहीं विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए विनिर्माता इकाइयों से सीधे खरीदा जाएगा.
खरीदी करने की जिम्मेदारी बेवरेज कार्पोरेशन को दी गई है. 1 नवंबर को इसका विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा. इसके लिए अनुभवी कंसलटेंट को नियुक्त किया गया है.
कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले
- कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को दी मंजूरी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण के लिए निर्गम मूल्य पर चना खरीदने के संबंध में कैबिनेट ने फैसला लिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित क्षेत्र और मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्धारित निर्गम मूल्य और नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा.
- सीएम के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों और संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रुपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद की ओर से प्रदान किया गया.
- कैबिनेट ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित FL 10 एबी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को खत्म करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय को अनुमति दिया.
- इससे पहले विदेशी मदिरा का क्रय लाइसेंसियों की तरफ से किया जाता था. सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दे दी है.