CG Bhumi Nirdharan Rules: छत्तीसगढ़ में भूमि निर्धारण को लेकर नया आदेश जारी, दरों में किया गया संशोधन, पढ़िए पूरी डिटेल

CG Bhumi Nirdharan Rules; छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि निर्धारण से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। राजस्व विभाग के 13 बिंदुओं वाले आदेश में नगर निगम, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग रेट तय किए गए हैं।

CG Bhumi Nirdharan Rules

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हाइलाइट्स 

  • छत्तीसगढ़ में भूमि निर्धारण के नए नियम

  • राजस्व विभाग का आदेश जारी

  • डायवर्जन पर प्रीमियम दरों में बदलाव

CG Bhumi Nirdharan Rules : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में भूमि निर्धारण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्व विभाग ने 13 बिंदुओं वाला नया आदेश जारी किया है, जिसमें नगर निगम सीमा, ग्रामीण क्षेत्र और औद्योगिक जोन के लिए नई दरें तय की गई हैं। आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्ट करता है, तो अब यह प्रक्रिया राजस्व संहिता की धारा 258 की उपधारा के अंतर्गत होगी।

साथ ही, भूमि के पुनः निर्धारण के दौरान प्रीमियम की दरों में भी संशोधन किया गया है। विभाग का कहना है कि इस कदम से भूमि उपयोग में पारदर्शिता आएगी और अनधिकृत डायवर्शन की समस्या कम होगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भूमि संबंधी विवादों और भ्रांतियों को रोका जा सके।

देखें आदेश.. 

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