बालोद में ACB का एक्शन: CMHO कार्यालय के दो बाबू 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, इसलिए मांगी थी घूस

Chhattisgarh ACB Action: बालोद में ACB का एक्शन, CMHO कार्यालय के दो बाबू 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, इसलिए मांगी थी घूस

CG News

Chhattisgarh ACB Action: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) की कार्रवाई लगातार जारी है। आज बालोद (Balod) जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह दोनों आरोपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत थे।

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सर्विस बुक और एरियर के नाम पर मांगी रिश्वत

CG News : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू को रंगे हाथों पकड़ा

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बाबू युगल किशोर साहू (Yugal Kishore Sahu) और सुरेंद्र कुमार सोनकर (Surendra Kumar Sonkar) ने सीएमएचओ कार्यालय के वाहन चालक मुकेश कुमार यादव (Mukesh Kumar Yadav) से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

प्रार्थी ने बताया कि उसका डिमोशन कर चौकीदार पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centre - CHC) गुरुर में पदस्थ कर दिया गया था। उसने इस आदेश के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका दायर की थी, जहां से उसे स्टे आदेश मिला। कोर्ट के आदेश के बाद जब वह फिर से वाहन चालक पद पर बहाल हुआ, तब सर्विस बुक सत्यापन और एरियर निकालने के नाम पर दोनों बाबुओं ने रिश्वत की मांग की।

पहले ले चुके थे 20 हजार रुपए

प्रार्थी की शिकायत के अनुसार, आरोपी बाबू पहले ही 20 हजार रुपए एडवांस (Advance) के रूप में ले चुके थे। शेष 30 हजार रुपए गुरुवार को देने की बात तय हुई थी। प्रार्थी ने इसकी शिकायत एसीबी रायपुर (ACB Raipur) में दर्ज कराई, जिसके बाद टीम ने पूरी योजना बनाकर ट्रैप (Trap) की कार्रवाई की।

जैसे ही प्रार्थी ने दोनों बाबुओं को 15-15 हजार रुपए (कुल 30 हजार) दिए, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके हाथों पर फिनॉल्फथेलीन (Phenolphthalein) टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव (Positive) निकला। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

एसीबी अधिकारियों ने बताया कि युगल किशोर साहू और सुरेंद्र कुमार सोनकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है और आगे की जांच जारी है।

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