CG News: 1 दिसंबर से मंत्रालय में लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली, सभी कर्मचारियों को इस दिन तक करना होगा पंजीकरण

1 दिसंबर से मंत्रालय में लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली, सभी कर्मचारियों को इस दिन तक करना होगा पंजीकरण

CG Collectors Transfer List 2025

CG Collectors Transfer List 2025

CG Biometric Attendance System: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) ने मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आधुनिक तकनीक पर आधारित आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2025 से पूर्ण रूप से प्रभावशील हो जाएगी।

विभाग ने मंत्रालय के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्व-पंजीकरण (Self Registration) प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 तक पूर्ण कराएं।

कैसे करें पंजीकरण?

कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए https://cggad.attendance.gov.in पोर्टल पर जाकर User/Employee Registration सेक्शन में आवश्यक विवरण भरना होगा।

पंजीकरण के दौरान कर्मचारी को अपना- नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या या वर्चुअल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संगठन/अनुभाग का नाम, पदनाम, कार्यालय स्थान, कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो) और पासपोर्ट साइज फोटो (.jpeg फॉर्मेट में अधिकतम 150 KB) अपलोड करना होगा।

यूनिट चयन की प्रक्रिया 

पंजीकरण के समय कर्मचारियों को अपने विभाग के अनुसार यूनिट का चयन करना होगा —

  • भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी: GAD-2 (IAS Establishment)
  • विधि विभाग: Law Department (Mantralaya)
  • संसदीय कार्य विभाग: Parliamentary Affairs Department (Mantralaya)
  • मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: GAD-10
  • मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य शासकीय सेवक: GAD-8

मोबाइल ऐप से दर्ज होगी उपस्थिति

पंजीकरण के बाद अधिकारी और कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए AadhaarFaceRD (UIDAI) और AadhaarBAS (NIC) मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग कर सकेंगे। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद करेगी।

तकनीकी सहायता और संपर्क

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को तकनीकी समस्या आती है, तो वे सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं।

विभाग ने सभी सचिवों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी कर्मचारियों को समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने को सुनिश्चित करें, ताकि 1 दिसंबर से यह नई प्रणाली बिना किसी रुकावट के लागू की जा सके।

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