नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है, सरकार ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान EMI पर ब्याज माफी की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार देर रात को सरकार ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच के 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए ब्याज पर छूट देने की घोषणा की।
2 नवंबर को इस पर सुनवाई
केंद्र सरकार की इस स्कीम का आम आदमी तक लाभ पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। अब इसके तहत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट ( SC) में विचाराधीन है। इस मामले पर 2 नंवबर को सुनवाई होगी।
Loans for MSME, education, housing, consumer durables, credit card dues, automobiles, along with personal loans and consumption loans up to Rs 2 crores eligible under the scheme. https://t.co/bFAw21wWE6
— ANI (@ANI) October 24, 2020
इन्हें मिलेगा लाभ
योजना के तहत, कर्ज देने वाले संस्थानों को योजना की अवधि के लिए पात्र कर्जदारों के संबंधित खातों में संचयी ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर की राशि जमा करनी होगी। ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। इस स्कीम का लाभ एमएसएमई (MSME) लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लोन, पर्सनल लोन और खपत लोन शामिल है। इससे सरकार पर करीब 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
मोरेटोरियम ना लेकर EMI देने वालों को मिलेगा लाभ
जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया है और कोरोना काल में नियमित रुप से अपनी ईएमआई का भुगतान किया है उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि ऐसे लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा इस बारे में फिरलाह सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ही बताएगी।