सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई Driving License, वाहन पंजीकरण जैसे प्रमुख दस्तावेजों की वैधता

सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई Driving License, वाहन पंजीकरण जैसे प्रमुख दस्तावेजों की वैधता

भोपाल: अगर आपके पास गाड़ी है और उससे जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिटनेस प्रमाण पत्र आदि कागज रीन्यू नहीं हैं तो अब आप इन्हें 31 मार्च 2021 तक रिन्यू करवा सकते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport And Highways) ने कई राज्यों और केंद्रशासित राज्य, प्रदेशों के प्रशासनों को निर्देशिका जारी की है जिसके अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) और परमिट जो समाप्त होने के लिए निर्धारित थे, अब 31 मार्च, 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार, “कोविड -19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है. इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी।”

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार यह वैधता बढ़ाई है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल में सरकार ने टू व्हीलर से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। हालांकि इसमें सिर्फ वही गाड़ियां शामिल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स की वैद्यता 1 फरवरी से 31 दिसंबर को खत्म हो रही है।

कमर्शियल वाहन मालिकों ने भी की थी रियायत की अपील

सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ अन्य रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए, जो व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। जिसमें की बस ऑपरेटर आदि शामिल हैं।

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