MP New Motor Vehicle Act: अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना,लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

MP New Motor Vehicle Act: मध्यप्रदेश में पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है।

MP New Motor Vehicle Act: अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना,लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

MP New Motor Vehicle Act: मध्यप्रदेश में पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। मोटर व्हीकल अधिनियम पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया है।

इन नियमों के तहत MP में मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की नई दरें लागू हो गई हैं।

बताया जा रहा है की अब केंद्र के समान जुर्माना मध्यप्रदेश में भी लगेगा। इन नए नियमों से आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है।

इन नियमों को तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

नए एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति के द्वार ड्राइविंग के समय ओवर स्पीडिंग करने पर 1 से 3 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना भी नियमों का उलंघन माना जाएगा।

गाड़ी की फिटनेस को लेकर भी आपको जुर्मना देना पड़ सकता है।

गाडी की फिटनेस सही नहीं होने पर छोटे वाहन 5 हजार रुपए और बड़े वाहन पर 10 हज़ार तक का जुर्माना लगेगा। ड्राइविंग करते वक्त हेलमेट नहीं लगाने पर आपको 2500 का जुर्माना देना होगा।

तो वहीं बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 3 हजार का जुर्माना, वायु प्रदूषण फ़ैलाने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना लगेगा। सबसे अधिक जुर्माना एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहन के रास्ता रोकने पर जुर्माना देना होगा।

नई जुर्माना राशी

बिना सीट बेल्ट के 500 रुपए

बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपए

बिना परमिट के 10000 रुपए

बिना लाइसेंस के 1000 रुपए

हॉर्न के शोरगुल पर 3000 रुपए

वायु प्रदूषण पर 10000 रुपए

ओवर स्पीड पर 3000 रुपए

गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 3000 रुपए

आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर  10000 रुपए

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