WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी मामले में केंद्र का दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह, वॉट्सऐप की नई पॉलिसी पर लगे रोक

WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली HC से रोक लगाने की मांग की, 15 मई से प्रभावी होगें नए नियम

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से ‘व्हाट्सएप’ (WhatsApp )को 15 मई से प्रभावी होने जा रही उसकी नयी ‘निजता नीति’ एवं सेवा शर्तें लागू करने से रोकने का अनुरोध किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच व्हाट्सएप की नयी निजता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किये गये अपने हलफनामे में यह कहा।

सरकार ने वॉट्सऐप के CEO को पहले भी लिखा था पत्र

याचिकाकर्ता सीमा सिंह, एम. सिंह और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि न निजता नीति से भारतीय डेटा संरक्षण और निजता कानूनों के बीच बड़ा अंतराल (WhatsApp) होने का संकेत मिलता है। नई निजता नीति के तहत यूजर (उपयोगकर्ता) को या तो एप को स्वीकार करना होगा या उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन वे अपने डेटा फेसबुक के स्वामित्व वाले किसी तीसरे एप से साझा करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

पूरी दुनिया में हो रही है वॉट्सऐप की आलोचना

नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर वॉट्सऐप की पूरी दुनिया में आलोचना हो रहा है। नई पॉलिसी में वॉट्सऐप यूजर्स का डाटा पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर ही यूजर्स की ओर से सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है।

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