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कोलकाता। नारद स्टिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायकों और पार्टी के एक पूर्व नेता को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटे बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। हालांकि 7 घंटे भीतर ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष सीबीआई अदालत ने चारों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी।
यह हैं पूरा मामला
पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में आज कोलकाता में CBI कार्यालय ले जाया गया। अधिकारियों ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जांच के तहत तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय ले जाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बलों के साथ सीबीआई की एक टीम सोमवार सुबह हाकिम के चेतला आवास पर पहुंची और उन्हें जांच एजेंसी के कार्यालय ले गयी। राज्य के परिवहन और आवास मंत्री हाकिम ने दावा किया, ‘‘सीबीआई ने नारद मामले में मुझे गिरफ्तार किया है। हम अदालत में इस मामले को ले जाएंगे।’’ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में हाकिम, मित्रा और मुखर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी थी।
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