Indore News: लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में वोटिंग 13 मई को है. इसके पहले यहां के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गईं. अक्षय कांति बम पर हत्या के प्रयास में मामला दर्ज हुआ है. उनके के साथ-साथ अन्य 10 लोगों पर भी हत्या के प्रयास में प्रकरण दर्ज किया गया है.
10 मई को सुनवाई
13 मई को इंदौर में वोटिंग है वहीं इस मामले की सुनवाई 10 मई को है. कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में IPC की धारा 307 को बढ़ा दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी. न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के का आदेश दिया है.
10 लोगों पर दर्ज हुई FIR
इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया. आपको बता दें कि इस धारा से पहले आरोपियों पर 293, 323, 506, 147, 148 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज थे.
ये है पूरा मामला
घटना 4 अक्टूबर 2007 की है. सुबह 10:30 बजे से शाम 04:15 बजे के बीच आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के गांव में पहुंचे थे. फरियादी के खेत में काम करने वाले मजदूर को उन लोगों ने धमकाया और उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं वहां कटी हुई रखी सोयाबीन की फसल में आग लगा दी. जिसके बाद फरियादी ने मजदूर का मेडिकल परीक्षण कराया.
इसके बाद वापस खेत लौटा तो आरोपी कांतिलाल बम, उनके बेटे अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज, सोनू समेत 7-8 लोग बंदूक लेकर आए. फरियादी से कांतिलाल बम ने कहा था कि यही यूनुस गुड्डू है. इसे गोली मारकर जान से खत्म कर दो. जिसपर सतवीर ने गोली चलाई, लेकिन तभी रिंकू ने यूनुस का हाथ पकड़ कर उसे पीछे से खींच लिया था और गोली यूनुस के पास से निकल गई थी.
बता दें कि इंदौर के पूर्व आईजी व उनके पुत्र की सिक्योरिटी एजेंसी को कांतिलाल बम व अक्षय बम ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का ठेका दिया था. सतवीर की रिपोर्ट पर यूनुस के खिलाफ पुलिस ने झूठा लूट का प्रकरण दर्ज करा दिया था. झूठे साक्ष्य रचने के कारण यूनुस लूट के प्रकरण से दोषमुक्त हो चुके हैं.