Car Seat Belt Rules: भारत के मशहूर उद्योगपतियों में शुमार साइरस मिस्त्री का बीते रविवार को एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। टाटा ग्रुप के पूर्व अधिकारी साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थें, उसी दौरान पालघर के पास एक डिवाईडर से उनकी कार टकरा गई थी। हादसे में साइरस मिस्त्री के अलावा उनकी कार में सवार एक शख्स की भी मौत हो गई है। जबकि अन्य कार सवार घायल हो गए थे।
घटना को लेकर पुलिस की जांच में कई खुलासे समाने आए है। पुलिस की शुरूआती जांच में पता चला है कि साइरस मिस्त्री की मौत सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) नहीं पहनने और ओवर स्पीड के चलते हुए हुई है। हादसे के दौरान डॉक्टर अनाहित कार ड्राइव कर रही थीं। डॉक्टर अनाहित देश की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। उनके पति फ्रंट सीट पर बैठे थे। जबकि हादसे में जान गंवाने वाले साइरस मिस्त्री और उनके साथी जहांगीर पीछे की सीट (Car Seat Belt Rules) पर बैठे थे। खबरों के अनुसार हादसे के दौरान कार के आगे वाले एयर बैग खुल गए थे जिसके चलते आगे की सीट पर बैठे दोनों की जान बच गई, लेकिन पीछे बैठे साइरस मित्री के एयर बैग नहीं खुल पाए थे, इसलिए पीछे बैठे दोनों लोग हादसे का शिकार हो गए।
दरअसल, पीछे बैठे साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) नहीं लगाई थी, इसी के चलते कार के पीछे के एयर बैग नहीं खुले। अगर दोनों सीट बेल्ट लगाए (Car Seat Belt Rules) होते तो दोनों की जान बच सकती थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे की सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) का एयर बैग से क्या संबंध तो आइए बताते है। सीट बेल्ट लगाना क्यों हैं जरूरी…
ऑटो एक्सपर्ट के अनुसार अगर साइरस और उनके साथी सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) लाए होते तो उनकी जान बच सकती थी। एक्सपर्ट के अनुसार कार के आगे और पीछे बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि पीछे दी गई सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) का काम भी आगे वाली सीट बेल्ट की तरह ही होता है। सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) पीछे के पिलर से अटैच होती है। ऐसे में अगर एकदम से गाड़ी रुके तो सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) आपको पकड़ कर रखती है आगे नहीं गिरने देती। जब आप आगे की सीट से टकराते नहीं हैं, तो बचाव हो जाता है। एक्सपर्ट कें अनुसार अगर आप सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) लगाते है। तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलते है।
क्या हैं नियम
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138 (3) में पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर एक हजार रुपये का चालान हो सकता है। ऑटो एक्सपर्ट के अनुसार देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। मौत की ऐसी घटनाओं को देखते हुए सीट बेल्ट (Car Seat Belt Rules) के नियमों का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले जसपाल भट्टी और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की भी मौत ऐसी ही सड़क दुर्घटना में हुई थी।