Car Seat Belt Fine: देशभर में जहां पर आए दिन, मिनटों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते है जहां पर हाल ही में दिग्गज कारोबारी साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistri) के कार हादसे में निधन होने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है जिसमें अगली और पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो तगड़ा फाइन भी भुगतान करना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी का बयान
यहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को कहा कि, जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा। जिसे लेकर केंद्र ने इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश जारी किए है। वहीं पर इसमें पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है।
2024 तक हादसों में लाना है कमी
आपको बताते चलें कि, इसे लेकर मंत्री गडकरी ने आगे कहा कि, 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य है। जहां पर कार की पिछली सीट पर एयर बैग लगाने से क्या कारों की लागत बढ़ जाएगी जहां पर अब एक एयरबैग की लागत 1 हजार रुपए है। ऐसे में 6 के लिए छह हजार रुपए लगेंगे। प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसकी लागत और कम होती जाएगी। साथ ही अब यह भी नियम जुड़ गए है कि, भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं। जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है।