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हाइलाइट्स
वल्लभ भवन की आग में जांच रिपोर्ट जलने का संदेह
पटवारी भर्ती जांच रिपोर्ट लेने लगी है आधा सैंकड़ा RTI
30 दिन बीत जाने के बाद भी RTI में नहीं मिली जानकारी
Patwari Bharti Janch Report: मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। संदेह जताया जा रहा है कि हाल ही में वल्लभ भवन में लगी आग से पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट जल गई है।
ऐसे में इस भर्ती का विरोध कर रहे उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से इस जांच रिपोर्ट को लेने के कोई विकल्प बचे हैं।
आधा सैंकड़ा आरटीआई लगी
सीएम मोहन यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू में पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) आमजन के लिए भी आसानी से उपलब्ध होने की बात कही।
किसी सरकारी दस्तावेज को लेने का एकमात्र अधिकृत व्यवस्था आरटीआई यानी सूचना का अधिकार ही है। सीएम के बयान के बाद जांच रिपोर्ट लेने के लिए करीब आधा सैंकड़ा आरटीआई GAD में लग गई।
क्यों जरूरी है जांच रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में करीब हर भर्ती परीक्षा में कुछ न कुछ विवाद रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विवाद पटवारी भर्ती को लेकर हुआ। कई आंदोलन भी हुए। सरकार को भर्ती रोककर जांच तक करानी पड़ी।
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हालांकि बाद में जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) में क्लि​नचिट मिल गई। पटवारी भर्ती हुई तो 2 हजार लोग ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे।
मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर है। कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए गैर चयनित उम्मीदवारों को ये रिपोर्ट हर हाल में चाहिए।
क्या रिपोर्ट की कोई कॉपी बची है?
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संदेह जताया जा रहा है कि वल्लभ भवन में लगी आग से पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) जल गई है। सवाल ये है कि यदि रिपोर्ट जल गई है तो क्या जीएडी के पास इसकी कोई दूसरी कॉपी है।
20 मार्च को इसे लेकर एक उम्मीदवार और जीएडी के अधिकारी के बीच बातचीत का आडियो सामने आया। जिसमें अधिकारी ने बताया ​है कि रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भी है।
आरटीआई में सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दी जा रही
आडियो में जीएडी के अधिकारी ने आवेदनकर्ता से कहा कि जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) की सॉफ्ट कॉपी तो है, लेकिन वह ऐसे नहीं दे सकते।
उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सॉफ्ट कॉपी दी जा सकती है। हालांकि वह कौन सी प्रक्रिया है यह तो वह अधिकारी ही बता सकते हैं।
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आरटीआई में स्मरण पत्र का प्रावधान नहीं
अधिकारी ने आवेदक को जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) देने के लिए स्मरण पत्र देने के लिए कहा। यहां आपको बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम में स्मरण पत्र जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है।
यदि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर विभाग ने जानकारी नहीं दी है तो अब इसकी सीधे प्रथम अपील की जाएगी।
जांच रिपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं
पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) मिलना इतना आसान लग नहीं रहा है। इसे लेकर कई आरटीआई लगी है, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है।
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इससे एक बात साफ है कि रिपोर्ट विभाग की ओर से आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसे में प्रथम अपील के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिलने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग की जाएगी, लेकिन यहां भी एक पेंच है।
30 मार्च के बाद कार्यकाल खत्म होने से यहां कोई सुनवाई के लिए उपलब्ध ही नहीं होगा। यानी द्वितीय अपील के बाद भी रिपोर्ट शायद नहीं मिल सकेगी।
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तो क्या रिपोर्ट लेने का कोई विकल्प नहीं
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बिल्कुल है, आरटीआई एक्ट पूरे देश में लागू है। ऐसे में यदि द्वितीय अपील करने के बाद सूचना आयोग में सुनवाई के लिए कोई आयुक्त उपलब्ध नहीं हैं तो एक्ट के पालन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
उसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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धारा 4 में सार्वजनिक हो सकती है रिपोर्ट
आरटीआई एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत ऐसा कोई भी दस्तावेज जो एक बड़े वर्ग के लोकहित से जुड़ा हो उसे विभाग को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करना चाहिए।
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ताकि उस पोर्टल या वेबसाइट से लोग उस दस्तावेज को हासिल कर सके। सेंट्रल के कई विभाग इसी धारा के तहत अपने कई सारे दस्तावेज और जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं।
विभाग चाहे तो धारा 4 का उपयोग कर पब्लिक डोमेन में पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट (Patwari Bharti Janch Report) अपलोड कर सार्वजनिक कर सकता है।
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