Budget for Senior Citizen: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज आय पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है।
इसके अलावा किराये की आय पर TDS की सीमा भी 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यह कदम बुजुर्गों के लिए वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने और कर संबंधी परेशानियों से राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर (Income Tax) कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये कर दी गई है।
इसका मतलब यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय पर TDS कटौती से छूट मिलेगी। इससे बैंकों या डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय के लिए फॉर्म 15एच दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
किराए से आय पर भी बढ़ी टीडीएस सीमा
किराये की आय पर TDS की सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। इस कदम से मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को लाभ होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस (Tax Collected at Source) हटाने की भी घोषणा की है।
मध्यम वर्ग को भी मिली राहत
बजट 2025 में मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिली है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।
नया इनकम टैक्स बिल जल्द
वित्त मंत्री ने बजट सत्र में यह भी घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। इस बिल का उद्देश्य कर व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाना है।
राष्ट्रीय बचत योजना पर भी छूट
बजट में यह भी घोषणा की गई कि अगस्त 2024 या उसके बाद से राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खातों से निकासी पर कोई कर नहीं लगेगा। यह कदम बुजुर्गों और छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों (Budget for Senior Citizen) और मध्यम वर्ग को दी गई कर राहत से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। यह कदम आम लोगों के लिए वित्तीय प्रबंधन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
12 लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने अपने बजट में सैलरीड टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत दी है। नए इऩकम टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को अब कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा से 8 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोग सालाना 30,000 रुपये से 110,000 रुपये तक की कर देनदारी बचा सकेंगे।
नए आयकर स्लैब के अनुसार, अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्लैब रेट के हिसाब से देखें, तो 4 लाख रुपये तक 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स, 12 लाख से 15% टैक्स 16 लाख रु. 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25% कर तथा 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होगा।
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Income Tax Slabs 2025: आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बड़ा एलान करते हुए आम आदमी के लिए राहत दी है। उन्होंने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि नए टैक्स स्लैब में अब 12 लाख रुपये पर तक आम आदमी को कई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पढ़े पूरी खबर..