Breaking News : मध्यप्रदेश बीजेपी विधायक दोषी करार, हो सकती है जेल

Breaking News : मध्यप्रदेश बीजेपी विधायक दोषी करार, हो सकती है जेल

BJP MLA KP Tripathi : सत्ता के नशे में चूर शिवराज सरकार के एक BJP विधायक को महंगा पड़ा गया। रीवा के सेमरिया विधानसभा विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) को एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक (BJP MLA KP Tripathi) को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद से केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) पर गिरफ्तारी की तलवार अंटक रही है। अगर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

दरअसल, बीते तीन महीनों पहले पूर्व सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसपी मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू तू मैं मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के कुछ ही घंटो बाद जनपद पंचायत सीईओ एसपी मिश्रा पर जानलेवा हमला हो गया, जिसमें उन्हें कई गंभीर चोटे आई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीईओ पर जानलेवा हमला और मारपीट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

सीईओ के अधिवक्ता ने मामले को लेकर बीजेपी विधायक (BJP MLA KP Tripathi) को दोषी बनाए जाने की मांग की थी और परिवाद दाखिल किया था। इसपर कोर्ट ने सुनाई करते हुए विधायक (BJP MLA KP Tripathi) को दोषी माना और मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक (BJP MLA KP Tripathi) को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है। अगर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP Tripathi) कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

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