Breaking News: विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका रद्द

Breaking News: विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका रद्द Breaking News: MLA Rambai's husband gets a setback from Supreme Court, bail plea canceled

Breaking News: विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका रद्द

भोपाल। प्रदेश की पथरिया विधानसभा सीट से बसपा विधायक रामबाई के पति गोबिंद सिंह को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गोबिंद सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून नहीं होगा। साथ ही हाईकोर्ट से जमानत देने की भी निंदा करते हुए कहा कि निचली अदालतों के जजों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है।

बता दें कि गोबिंद सिंह पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप है। इसी मामले में बीते दिनों लंबी खोज के बाद पुलिस ने रामबाई के पति गोबिंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अब गोबिंद सिंह ने अपनी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नियम और कानून के मुताबिक उन्हें किसी कीमत पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। जमानत के कारण मामले की जांच पर भी फर्क पड़ा है। साथ ही निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

नहीं पकड़ पाई थी पुलिस...
बता दें कि हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोबिंद सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद वह खुलेआम घूमने लगा था। बीते कुछ महीनों पहले कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए गोबिंद सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने गोबिंद सिंह को पकड़ने के लिए उसके घर पर दबिश दी थी। हालांकि गोबिंद सिंह मामले में फरार हो गया था।

पुलिस को कई दिनों ढूंढ़ने के बाद भी गोबिंद सिंह गिरफ्तार नहीं हो पाया था। इसके बाद पुलिस ने गोबिंद सिंह के ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि लंबे समय के बाद गोबिंद सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही गोबिंद सिंह जेल में बंद हैं। वहीं जमानत को लेकर गोबिंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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