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Breaking News: लिव-इन रिलेशनशिप की मिली मंजूरी, ग्वालियर खंडपीठ ने बनाईं यह शर्तें

Breaking News: लिव-इन रिलेशनशिप की मिली मंजूरी, ग्वालियर खंडपीठ ने बनाईं यह शर्तें Breaking News: Approval of live-in relationship, Gwalior Bench made these conditions

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Bansal News
Breaking News: लिव-इन रिलेशनशिप की मिली मंजूरी, ग्वालियर खंडपीठ ने बनाईं यह शर्तें

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल को साथ रहने की मंजूरी देदी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुवनाई करते हुए कहा कि अगर युवक-युवती अब साथ रहना चाहते हैं तो  वह रह सकते हैं लेकिन इसके लिए युवक-युवती दोनों को बालिग होना जरूरी है। इसके साथ ही जो भी जोड़े लिव-इन में, रहना चाहते हैं उन्हें कोर्ट की निगरानी में ही रहना होगा। वहीं लिव-इन में रह रहे युवक को कोर्ट को एक शपथ पत्र भी देना हो जिसमें लिखा होना चाहिए की वह युवती को सुखी रखेगा।

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युवक ने दर्ज करवाई थी याचिका

जानकारी के मुताबिक लिव-इन रिलेशन को लेकर मुरैना के एक युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। जिसमें युवक द्वारा बताया गया था कि वह एक युवती के साथ रह रहा थे लेकिन युवती के घर वालों को इससे आपत्ति थी और उन्होंने युवती को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर लिया। वहीं युवक की शिकायत पर हाई कोर्ट ने फैसला करते हुए उन्हें लिव-इन में रहने की मंजूरी देदी है। कोर्ट का कहना है कि दोनों युवक-युवती बालिक है और वह अपनी सहमती से साथ में रह सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट साथ रह रहे युवक-युवती की निगरानी करेंगे। वहीं हर 7 दिनों में युवक-युवती को कोर्ट में रिलेशनशि सही चल रहा है या नहीं इस बात की जानकारी देना होगा।

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