Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case : भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को फांसी की सजा

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case : भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को फांसी की सजा,

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case : भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को फांसी की सजा

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case

मध्य प्रदेश के भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में 8 लोगों के दोषी करार होने के बाद लखनऊ NIA कोर्ट (Lucknow NIA Court) ने सजा सुनाई है। इन लोगों ने पैसेंजर ट्रेन में 6 साल पहले बम ब्लास्ट किया था जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में 7 आतंकियों को मौत की सजा और 1 आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दें घटना 7 मार्च 2017 की सुबह 9:38 बजे मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास की थी। जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने शुक्रवार को 8 लोगों के इस मामले में दोषी करार दिया था, जिस पर अब NIA स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया था।

यह था पूरा मामला

आपको बता दें 7 मार्च 2017 को 9:38 बजे एमपी के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) में बम ब्लास्ट हुआ था। जिसमें डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। ब्लास्ट की खबर सुनते ही कुछ लोग ट्रेन से नीचे कूंद गए। तो वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस पर पहले तो पुलिस ने मामला दर्ज किया लेनिक इसके बाद इसे सरकार ने NIA को सौंप दिया था।

गौरतलब है इस घटना के कुछ समय बाद ही तीन आतंकियों को मध्यप्रदेश की पिपरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं आतंकियों से की गई पूंछताछ के आधार गौस मोहम्मद खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर यूपी ATS ने भी एक मामला दर्ज किया। दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

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