Birth Death Certificate Fee Rules: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब देनी होगी फीस, जानें नगर निगम की नई व्यवस्था

Madhya Pradesh Bhopal Nagar Nigam Births Deaths Rules Process 2025 Change Update नगर निगम भोपाल ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब इसके लिए फीस वसूलने की व्यवस्था लागू कर दी है।

Birth Death Certificate Fee Rules: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब देनी होगी फीस, जानें नगर निगम की नई व्यवस्था

Birth Death Certificate Fee Rules: नगर निगम भोपाल ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब इसके लिए फीस वसूलने की व्यवस्था लागू कर दी है। पहले तक यह प्रमाण पत्र निशुल्क जारी किए जाते थे, लेकिन अब आवेदकों को आवेदन करने की तिथि के आधार पर शुल्क देना होगा। इसके साथ ही कुछ मामलों में शपथ पत्र भी आवश्यक कर दिया गया है।

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जानिए फीस से जुड़ी नई व्यवस्था

आवेदन की अवधिदेय फीस
21 दिन के भीतरकोई शुल्क नहीं
22 से 30 दिन के भीतर₹20
31 दिन से 1 वर्ष के भीतर₹50
1 वर्ष से अधिक समय बाद₹100
बहुत पुराने मामलों के लिए₹1000 के स्टांप पर शपथ पत्र अनिवार्य

जरूरी बातें

  • यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देरी होने पर आवेदन के साथ नियत शुल्क देना अनिवार्य होगा।
  • इसके साथ ही एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में, आवेदक को 100 रूपये शुल्क के अतिरिक्त 1000 के स्टांप पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ये है आवेदन प्रक्रिया

आवेदन नगर निगम कार्यालय में या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, देरी के अनुसार शुल्क और शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।

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