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Chhattisgarh News: नीट एग्‍जाम 2024 होगा कैंसिल? 45 मिनट बाद पेपर देने पर Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब

Chhattisgarh News: मेडिकल एंट्रेंस एग्‍जाम में 45 मिनट बाद दिया पेपर, Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब

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Sanjeet Kumar
Chhattisgarh News: नीट एग्‍जाम 2024 होगा कैंसिल? 45 मिनट बाद पेपर देने पर Bilaspur High Court ने NTA से मांगा जवाब

   हाइलाइट्स

  • गलत पर्चा बांटा, फिर एक्‍स्‍ट्रा समय नहीं दिया
  • याचिका में दोबारा से परीक्षा कराने की मांग
  •  हाईकोर्ट ने NTA से 3 दिन में मांगा जवाब
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Chhattisgarh News: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) की परीक्षा छत्‍तीसगढ़ के केंद्रों में भी आयोजित की गई थी। छत्‍तीसगढ़ के बालोद में बनाए गए परीक्षा केंद्र में पेपर बांटने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई थी। इसको लेकर छात्रों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया था।

बालोद के परीक्षा केंद्र (Exam Centre) पर ऐसी लापरवाही कि परीक्षा शुरू होने पर गलत पर्चा बांट दिया गया। इसके बाद जब गलती का पता चला तो लगभग 40 से 45 मिनट बाद दूसरा पर्चा बांटा गया, जिससे परीक्षार्थियों को पेपर हल करने के लिए कम समय मिला।

इसको लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका दायर की गई थी। जिसमें दोबारा से परीक्षा लेने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई हुई।

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   दोबारा परीक्षा लेने की मांग

NEET Exam 2024- high court Petition

छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के बालोद परीक्षा केंद्र (Balod Exam Centre) पर 5 मई 2024 गलत पर्चा देने और देरी से पेपर देने का मामला सामने आया था।

इसके बाद छात्रों के परिजनों और छात्रों ने केंद्र पर जमकर हंगामा किया था। पेपर देने में कम समय मिलने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

इस याचिका में सुनवाई कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका पर हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिवक्ता को मार्गदर्शन लेकर जवाब देने को कहा है।

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याचिका में दोबारा परीक्षा लेने की मांग की गई है। इसको लेकर अब नीट के छात्रों में चिंता बनी हुई है।

   हाईकोर्ट में दायर की याचिका

लिपिका सोनबोईर व अन्य ने एडवोकेट अदिति सिंघवी के माध्‍यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर (Chhattisgarh News) की गई। इसमें पेपर लेने के दौरान की गई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया।

इसके साथ ही दोबारा परीक्षा लेने के निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई। इस याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच में सुनवाई हुई।

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हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिवक्ता को एजेंसी से जानकारी लेकर 3 दिनों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

   बैंक से पेपर लाने में गड़बड़ी

NEET Exam 2024-Balod Exam Centre

बताया जाता है कि नीट (NEET Exam 2024) के पर्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में रखे गए थे। ये पेपर परीक्षा से पहले केंद्र लाए गए, इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने गलती की थी।

दोनों बैकों से पर्चा लाने के बाद छात्रों को बांटने में गलती की गई थी।

   राजस्थान में अधिसूचना की थी जारी

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि बालोद के परीक्षा केंद्र (Chhattisgarh News) में जिस तरह की गलती गई, इसी तरह की गलती राजस्थान में भी की गई थी। इस केंद्र पर भी ऐसा ही हुआ था।

राजस्‍थान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NEET Exam 2024) ने 5 मई 2024 को दोबारा परीक्षा आयोजित करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

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   ये हुआ था बालोद परीक्षा केंद्र पर

बता दें कि बालोद जिले में 5 मई को मेडिकल (NEET Exam 2024) कॉलेजों में प्रवेश के होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) में बड़ी लापरवाही सामने आई थी।

जहां 391 छात्र-छात्राओं को गलत पेपर दे दिया गया था। जहां 45 मिनट तक छात्र गलत पेपर (Chhattisgarh News) को ही हल करते रहे। इसके बाद जब पर्चा हल करते हुए गलती का पता चला तो उसे कैंसिल कर दूसरा पेपर बांटा गया।

45 मिनट बाद जब दूसरा पर्चा दिया गया तो छात्रों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। इससे छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश था। इसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत की।

शिकायत पर प्रशासन ने अधिकारियों को जांच के लिए भेजा, इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने गलती स्वीकार की थी और पत्र भी सौंपा था।

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