Liquor Scam Case Update: शराब घोटाले में दर्ज की गई एफआईआर, बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपियों की याचिका की खारिज

Liquor Scam Case Update: शराब घोटाले में दर्ज की गई एफआईआर, बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपियों की याचिका की खारिज

Liquor Scam Case Update

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Liquor Scam Case Update: छत्‍तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपियों के लिए हाईकोर्ट से बुरी खबर आई है। शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और विधु गुप्ता समेत अन्‍य आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं।

जानकारी मिली है कि शराब घोटाला (Liquor Scam Case Update) मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर की है। इन आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द करने की मांग की थी।

फैसला रखा था सुरक्षित

एसीबी और ईओडब्‍ल्‍यू की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिकाएं दायर की थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई की गई थी। सभी पक्षों की सुनवाई (Liquor Scam Case Update) के बाद हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने फैसला सुरक्षित रखा। जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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