Bilaspur High Court: राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से सात साल के बच्चे की मौत के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा: HC
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान यह सवाल किया कि प्रतिबंधित होने के बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है।
कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं करवाया और क्या परिवार को मुआवजा दिया गया है।
यह घटना बेहद दुखद और खतरनाक: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और खतरनाक है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध के बावजूद चाइनीस मांझा बाजार में कैसे बेचा जा रहा है। इसके अलावा, सात साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को क्या मुआवजा मिला है, इस पर भी जवाब मांगा है।
गार्डन में खेलते समय मांझे की चपेट में आया बच्चा
रायपुर के पचपेड़ी नाका में रविवार को एक सात साल का बच्चा गार्डन में खेलते हुए चाइनीस मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसका गला कट गया और उसकी मौत हो गई।
इसके अलावा, राजधानी के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीस मांझे से घायल हो गईं। इन दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी।
निगम की टीम ने पतंग दुकानों पर मारा छापा
राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से सात साल के बच्चे की मौत के बाद नगर निगम की टीम ने कुछ पतंग दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान संतोषी नगर स्थित दो दुकानों में 8 बंडल चाइनीज मांझा पाया गया।
निगम जोन 6 के कमिश्नर रमेश जायसवाल के निर्देश पर जोन 6 की राजस्व विभाग की टीम ने इन दोनों दुकानों से 8 बंडल चाइनीज मांझा जब्त कर लिया और नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी।
इस दौरान निगम जोन 4 के तहत स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड नम्बर 45 के तहत सती माता सत्ती बाजार के पास संजय पतंग दुकान को अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं मिलने पर तत्काल दुकान को सील बंद करने की कार्रवाई की गई.
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