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Bilaspur High Court: छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दोषी शिक्षक की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा को माना सही

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षक अमित सिंह की अपील को खारिज कर दी है। आरोपी को 5 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना निचली अदालत ने सुनाया था। हाईकोर्ट ने इसे सही मानते हुए निर्णय की प्रति जेल अधीक्षक को भेजने के आदेश दिए हैं।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
July 21, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, बिलासपुर, रायपुर
CG High Court

CG High Court

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Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी सजा के खिलाफ अपील (Criminal Appeal) को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल (Justice Sanjay K Agrawal) की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, और यह गंभीर अपराध है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मुंगेली जिले (Mungeli District) के एक शासकीय हाईस्कूल से जुड़ा है, जहां आरोपी अमित सिंह (Teacher Amit Singh) व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। घटना 25 अगस्त 2022 की है, जब 13 साल की एक छात्रा की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल के शिक्षक ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ (Molestation of Minor Girl) की है। पुलिस ने छात्रा के SC/ST समुदाय (SC/ST Act) से होने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, POCSO Act 2012 Section 10, और SC/ST Act Section 3(1) के तहत अपराध दर्ज किया।

दोष सिद्ध होने पर निचली अदालत ने दी थी 5 साल की सजा

ट्रायल के दौरान पेश सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का कारावास (5 Years Imprisonment) और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में अपील दायर की थी। उसकी ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना वाले दिन वह स्कूल में उपस्थित नहीं था और आकस्मिक अवकाश पर था।

कोर्ट ने दस्तावेज को नहीं माना विश्वसनीय

हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत छुट्टी का दस्तावेज सिर्फ प्राचार्य के हस्ताक्षर (Principal’s Signature Only) वाला होने के कारण उसे साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि छात्रा के साथ आरोपी ने 25 अगस्त के अलावा अन्य दिनों में भी यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Minor) किया था।

हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर जेल अधीक्षक को भेजा आदेश

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाना समाज में शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बेहद निंदनीय है। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस निर्णय की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक (Jail Superintendent) को भेजी जाए, जहां आरोपी अपनी सजा काट रहा है।

ये भी पढ़ें:  CG BJP Press Conference: वनमंत्री केदार कश्यप का बड़ा आरोप, कहा- भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बेचने की रची साजिश

मामला बना मिसाल, लोगों में बढ़ा भरोसा

यह फैसला POCSO मामलों में न्याय प्रक्रिया (POCSO Justice Process in India) की गंभीरता और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया है। आम लोगों ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय का समर्थन करते हुए न्यायपालिका की प्रशंसा की है। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:  CG Conversion: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने चर्च के बाहर किया प्रदर्शन

Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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