Advertisment

Bilaspur High Court: छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दोषी शिक्षक की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा को माना सही

Bilaspur High Court News; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल ने आरोपी की 5 साल की सजा को सही ठहराते हुए फैसले की प्रति जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया।

author-image
Shashank Kumar
CG High Court

CG High Court

Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी सजा के खिलाफ अपील (Criminal Appeal) को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल (Justice Sanjay K Agrawal) की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, और यह गंभीर अपराध है।

Advertisment

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मुंगेली जिले (Mungeli District) के एक शासकीय हाईस्कूल से जुड़ा है, जहां आरोपी अमित सिंह (Teacher Amit Singh) व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। घटना 25 अगस्त 2022 की है, जब 13 साल की एक छात्रा की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल के शिक्षक ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ (Molestation of Minor Girl) की है। पुलिस ने छात्रा के SC/ST समुदाय (SC/ST Act) से होने के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, POCSO Act 2012 Section 10, और SC/ST Act Section 3(1) के तहत अपराध दर्ज किया।

दोष सिद्ध होने पर निचली अदालत ने दी थी 5 साल की सजा

ट्रायल के दौरान पेश सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का कारावास (5 Years Imprisonment) और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में अपील दायर की थी। उसकी ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना वाले दिन वह स्कूल में उपस्थित नहीं था और आकस्मिक अवकाश पर था।

कोर्ट ने दस्तावेज को नहीं माना विश्वसनीय

हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत छुट्टी का दस्तावेज सिर्फ प्राचार्य के हस्ताक्षर (Principal’s Signature Only) वाला होने के कारण उसे साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि छात्रा के साथ आरोपी ने 25 अगस्त के अलावा अन्य दिनों में भी यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Minor) किया था।

Advertisment

हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर जेल अधीक्षक को भेजा आदेश

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाना समाज में शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बेहद निंदनीय है। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस निर्णय की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक (Jail Superintendent) को भेजी जाए, जहां आरोपी अपनी सजा काट रहा है।

ये भी पढ़ें:  CG BJP Press Conference: वनमंत्री केदार कश्यप का बड़ा आरोप, कहा- भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बेचने की रची साजिश

मामला बना मिसाल, लोगों में बढ़ा भरोसा

यह फैसला POCSO मामलों में न्याय प्रक्रिया (POCSO Justice Process in India) की गंभीरता और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया है। आम लोगों ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय का समर्थन करते हुए न्यायपालिका की प्रशंसा की है। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Advertisment
chhattisgarh news chhattisgarh high court bilaspur high court news bilaspur news Hindi POCSO Act Judgment SC/ST Act Crime Teacher Molestation Case Minor Girl Harassment Sexual Harassment Judgment Teacher Crime News Justice Sanjay K Agrawal 5 Year Sentence Teacher Bilaspur POCSO Case Teacher Molestation News POCSO Act India Justice Sanjay Agrawal Amit Singh Teacher News Teacher Sentenced 5 Years
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें