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Bilaspur High Court: पुत्र को ईसाई पिता का शव दफनाने से पुलिस ने किया मना, कोर्ट ने नियम का हवाला देकर दिए ये निर्देश

Sanjeet Kumar by Sanjeet Kumar
August 10, 2024
in बिलासपुर
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   हाइलाइट्स

  • ईसाई धर्म मानने के साथ प्रचार करता है परिवार
  • गांव में पिता के शव को दफनाने से किया मना
  • हाईकोर्ट ने अंतिम सस्‍कार की दी अनु‍मति

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट में एक महत्‍वपूर्ण केस की सुनवाई अवकाश वाले दिन की गई। इस म‍हत्‍वपूर्ण केस में एक पुत्र ने अपने पिता के शव को दफनाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगने याचिका दायर की थी।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुत्र को पिता के शव को धार्मिक मान्यता के अनुसार दफनाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसपी बस्तर को इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने के भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने अवकाश के दिन बेटे की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई में पुत्र के मृत पिता के शव को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दफनाने की अनुमति भी दी है।

इसके साथ ही एसपी बस्तर को हिंदू बहुल गांव में सुरक्षा व्‍यवस्‍था के निर्देश जारी किए हैं, ताकि गांव में अंतिम संस्‍कार के दौरान कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति निर्मित न हो।

   थाना प्रभारी ने किया मना

Bilaspur High Court-Police Station Parpa

जानकारी मिली है कि याचिकाकर्ता सार्तिक कोर्राम के पिता ईश्वर कोर्राम को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे 25 अप्रैल को बस्तर जिले के डिमरपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।

जानकारी मिली है कि याचिकाकर्ता (Bilaspur High Court) पुत्र और उसका परिवार ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार भी करते हैं।

पिता की मौत के बाद जब वे शव ग्राम छिंदबहार ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्‍यवस्‍था कर रहे थे, तभी थाना प्रभारी परपा ने उन्‍हें छिंदबहार में शव नहीं दफनाने की बात कही और उन्‍हें शव को गांव में ले जाने से भी रोका।

   अधिकारियों ने नहीं सुनी

थाना प्रभारी ने युवक से कहा था कि छिंदबहार गांव हिंदू बहुल है, जहां ईसाई धर्म के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से कोई स्‍थान उपलब्‍ध नहीं है, इसलिए वह अपने पिता के शव को कहीं अन्‍य जगह ले जाकर दफनाए।

इसके बाद याचिकाकर्ता (Bilaspur High Court) ने एसएचओ, पीएस से पिता के शव को अपने गांव छिंदबहार ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्‍हें अनुमति नहीं दी गई।

   अवकाश के दिन शाम को सुनवाई

Bilaspur High Court-Holiday Hearing

पुत्र ने अपने पिता के शव को गांव में दफनाने के लिए बस्तर कलेक्टर और एसपी को भी आवेदन दिया, आवेदन 26 अप्रैल को दिया गया, लेकिन इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस बीच शव मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल जगदलपुर की मर्चुरी में पड़ा रहा। कहीं सुनवाई नहीं होने के बाद पुत्र ने हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में अर्जेंट सुनवाई की अनुमति मांगी।

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने शनिवार शाम 6.30 बजे सुनवाई की।

   संविधान में ये अधिकार

याचिकाकर्ता (Bilaspur High Court) के वकील प्रवीन तुलस्यान ने जानकारी दी कि अपने पिता के शव को दफनाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुत्र और याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है।

पुत्र और उनका परिवार ईसाई धर्म को मानता है, इसलिए थाना प्रभारी ने उनके पिता के शव को ग्राम छिंदबहार में दफनाने से रोका, जबकि परिवार गांव में अपनी जमीन पर ही शव को दफनाने की बात कह रहे हैं।

ये खबर भी पढ़ें: CBSE Board Exam: शिक्षा मंत्रालय ने दिया ये निर्देश, CBSE ने शुरू की एक साल में दो बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी

   आज सुरक्षा के बीच दफनाया शव

सुनवाई के बाद जस्टिस (Bilaspur High Court) राकेश मोहन पांडेय ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को मृतक ईश्वर कोर्राम का शव याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया।

साथ ही याचिकाकर्ता (Bilaspur High Court) पुत्र को अपने पिता के शव को ग्राम छिंदबहार में अपनी भूमि पर दफनाने की अनुमति दी। एसपी बस्तर को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सुरक्षा दी जाए।

ताकि वे शव को शालीनता से दफना सकें। याचिकाकर्ता के द्वारा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज यानी 28 अप्रैल को अपने पिता का शव दफनाने की अनुमति दी गई, पुत्र ने आज अपने पिता का अंतिम संस्‍कार किया।

Sanjeet Kumar

Sanjeet Kumar

वर्ष 2011 से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हूं। सफर की शुरूआत एबीपी न्‍यूज, दबंग न्‍यूज समाचार पत्र से की और सामुदायिक रेडियो, दैनिक भास्कर और हरिभूमि अखबार में जिला ब्यूरो से लेकर एडिशन में खबरों के लेखन और संपादन की जिम्मेदारी संभाली। मौसम, खेल, राजनीति और क्राइम की रिपोर्टिंग में रुचि है। पत्रकारिता के सफर में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता हूं।

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