हाइलाइट्स
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एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती पर फैसला
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370 महिलाओं की जगह पुरुषों की भर्ती
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45 दिनों में पूरी प्रक्रिया, 90 दिनों में नियुक्ति
Chhattisgarh SI Bharti: छत्तीसगढ़ की सबसे विवादित भर्ती एसआई और प्लांटून कमांडर भर्ती को लेकर सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इसमें महिला और पुरुष की भर्ती को लेकर फैसला सुनाया है।
CG News: SI-प्लांटूर कमांडर एग्जाम पर HC का फैसला, 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने के आदेश #chhattisgarh #ChhattisgarhNews #platooncommando #HighCourt pic.twitter.com/Rh3pXj4dSY
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 20, 2024
छत्तीसगढ़ प्रदेश की विवादित उप निरीक्षक भर्ती (Chhattisgarh SI Bharti) परीक्षा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। बता दें कि चयन समिति ने नियम के विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं की भर्ती की थी।
इसके बाद यह पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई थी। इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
45 दिन में पूरी करें प्रक्रिया: कोर्ट
हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने आदेश दिया कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला कैंडिडेट्स को हटाकर उनकी जगह 370 पुरुष कैंडिडेट्स की भर्ती की जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए कि 45 दिन के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को कर लिया जाए। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने दिया है।
90 दिनों में जारी करें नियुक्ति आदेश
हाईकोर्ट ने एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती (Chhattisgarh SI Bharti) परीक्षा को लेकर कहा कि इसमें चयनित कैंडिडेट्स को नियुक्ति आदेश जारी करें।
यह आदेश 90 दिनों के अंदर जारी किया जाए। सभी चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र देने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद से कई युवाओं की उम्मीद जाग गई है।
6 साल पुराना भर्ती विवाद
छत्तीसगढ़ में छह साल पहले यानी वर्ष 2017-18 में पुलिस विभाग में एसआई-प्लाटून कमांडर की भर्ती निकली थी। इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह अटक गई।
इसके बाद कोविड का दौर रहा। 2021 में फिर से एसआई-प्लाटून कमांडर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती में नियम के विरुद्ध महिला प्लाटून कमांडर की भर्ती कर ली गई।
इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस भर्ती की गड़बड़ी को लेकर कई याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
इसके बाद से यह भर्ती लंबित थी। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया में 370 महिला प्लाटून कमांडर की नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस नियुक्ति को निरस्त कर पुरुषों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।
ये विवाद आया था सामने
व्यापमं के द्वारा एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती (Chhattisgarh SI Bharti) के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। इसकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी थी।
व्यापमं ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन कर कैटेगरी वाइज सूची बनाकर जारी कर दी थी। इसके चलते जनरल कैटेगरी के कई उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ पाया था।
व्यावसयिक परीक्षा मंडल की ओर से जारी सूची को चुनौती देते हुए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों ने अपने-अपने एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं।
केस में उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी, अभिषेक सिन्हा समेत अन्य एडवोकेट ने पैरवी की थी।
इस भर्ती में 20% उम्मीदवार हुए बाहर
याचिकाकर्ताओं ने जानकारी दी कि सूची में भर्ती (Chhattisgarh SI Bharti) नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही नियमों के खिलाफ प्रारंभिक लिस्ट जारी की गई थी।
इससे याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ा। याचिका में यह भी जानकारी दी कि नियमानुसार प्रारंभिक सूची में खाली पदों के 20 प्रतिशत कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन कैटेगरी वाइस प्रारंभिक सूची बनाई गई।
जिसका नुकसान सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा और उन्हें मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया है।
महिला आरक्षण में गड़बड़ी
याचिका की सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है तो वह 30 फीसदी आरक्षण के लिए पात्र है।
प्लाटून कमांडर के 728 पदों को छोड़कर महिला कैंडिडेट्स पात्र हैं। विज्ञापन के अनुसार 728 पदों का 30% 218 पद होते है।
नियम 6 के अनुसार खाली पदों की संख्या से 20 गुना कैंडिडेट्स पर मुख्य परीक्षा के लिए विचार करना है।
यानी कि 218 पदों पर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाली महिला कैंडिडेट्स की संख्या 4 हजार 368 होगी, लेकिन मेरिट सूची में 6 हजार 13 महिला कैंडिडेट्स शामिल हैं।
इसके चलते बड़ी संख्या में पुरुष उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो पाए हैं।
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डिप्टी सीएम ने जनवरी में दिया था ये बयान
बता दें कि कवर्धा विधायक और राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने जनवरी को कबीरधाम जिले के दौरे पर एसआई भर्ती (Chhattisgarh SI Bharti) को लेकर बड़ा बयान दिया था।
इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि राज्य में 2017-18 से अटकी पुलिस विभाग में एसआई भर्ती की जाना है। एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों पिटीशन लगाई गई हैं।
इन सबका जैसे ही निराकरण होता है, वैसे ही भर्ती रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची जारी होना शेष हैं।