Bilaspur High Court: 30 साल पहले दुर्घटना में घायल दंपती को हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया ये आदेश

Bilaspur High Court: 30 साल पहले दुर्घटना में घायल दंपती को हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया ये आदेश

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Bilaspur High Court: 30 साल पहले मिनी बस से यात्रा करते हुए घायल हुए दंपती को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोषी वाहन चालक और बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वे तीन महीने के अंदर प्रत्येक घायल को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 1.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दें। यह आदेश जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया।

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दुर्घटना में डॉक्टर और उनकी पत्नी को आई थी चोट

घटना के बारे में जानकारी के अनुसार, 16 अगस्त 1994 को रायपुर निवासी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के भौतिक विभाग के प्रमुख डॉ. विठ्ठल कुमार अग्रवाल अपनी पत्नी सरला अग्रवाल के साथ मिनी बस से कोरबा से चांपा जा रहे थे।

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इस दौरान एक लापरवाह ट्रक चालक ने उनकी बस को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में डॉ. अग्रवाल और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आईं। दोनों को पहले चांपा के अस्पताल में उपचार मिला, फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें नागपुर भेजा गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने कर दिया था मामला खारिज

दंपती ने इलाज में हुए खर्च और क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी, लेकिन अधिकरण ने उनका मामला खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, और अब कोर्ट ने प्रत्येक घायल को 1.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और मुआवजे के तौर पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।

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