CG Deputy Collector Rape Case: कॉन्स्टेबल बोली- रेप केस वापस लेने बना रहे दबाव, FIR के बाद फरार, मुख्य सचिव से शिकायत

CG Deputy Collector Rape Case

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हाइलाइट्स

  • बीजापुर डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर रेप का केस
  • FIR के बाद डिप्टी कलेक्टर लम्बी छुट्टी पर गए
  • कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

CG Deputy Collector Rape Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड डिप्टी कलेक्टर दिलीप कुमार उइके पर रेप केस में FIR हो गई है। इसके बाद से डिप्टी कलेक्टर बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो गए हैं। अब पीड़िता सीएएफ की महिला आरक्षक ने मुख्य सचिव से शिकायत की है। साथ ही कहा, FIR के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें बीमारी की छुट्टी देकर फरार होने का मौका दे दिया गया है। वहीं कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज हो गई है।

पुलिस बोली- तलाश जारी, जल्द गिरफ्तारी होगी

पीड़ित कॉन्स्टेबल ने सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है। मामला बीजापुर के डौंडी थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी उमा ठाकुर का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करेगी।

आरोपी को फरार होने का मौका दिया गया

बातचीत में पीड़िता ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद आरोपी डिप्टी कलेक्टर की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे भागने का मौका मिल गया। पीड़िता का आरोप कि बीमारी का बहाना बनाने वाले आरोपी को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा- मैं अब अंतिम क्षण तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। समझौते की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।

[caption id="attachment_887882" align="alignnone" width="921"]CG Deputy Collector Rape Case बीजापुर में पोस्टेड डिप्टी कलेक्टर दिलीप कुमार उइके रेप के आरोप में फंस गए हैं। FIR होने के बाद से फरार हैं।[/caption]

पीड़िता ने कहा- तीन बार अबॉर्शन कराया

पीड़िता ने बताया किया कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच उसका तीन बार जबरन गर्भपात कराया गया। जून 2025 में आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि विवाह से इनकार करने के बाद भी वह लगातार दिलीप से बात करने की कोशिश करती रही।

सुलह की बहुत कोशिश की

पीड़िता ने बताया कि दिलीप उइके ने उससे कहा कि मुझ से नहीं, मेरे वकील से बात करो। लंबे समय तक मनाने के प्रयास के बावजूद उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़िता ने कहा मजबूरन अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है।

[caption id="attachment_887888" align="alignnone" width="911"]publive-image पीड़ित महिला कॉन्स्टेबल ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की मुख्य सचिव से शिकायत की। वही पत्र।[/caption]

केस वापस लेने बना रहे दबाव

पीड़ित महिला आरक्षक ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को डौंडी थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके बाद से उस पर अलग-अलग माध्यमों से केस वापस लेने दबाव बनाया जा रहा है।

पीड़िता के मुताबिक कई लोग खुद को समाज का पदाधिकारी और आरोपी का रिश्तेदार बताकर उसके घर पहुंचे और केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते रहे। पीड़िता ने कहा- वह अब केस वापस नहीं लेगी।

जमानत याचिका खारिज

रेप के आरोपी डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़िता ने आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों को सिद्ध करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को डौंडी थाने में सबूत के रूप में पेश किया है।

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