पटना। अगर आपकी गाड़ी का Bihar News बीमा नहीं है और आप बिना बेधड़क स्पीड़ में गाड़ी चलाकर दूसरों को परेशानी में डालते हैं। तो अब सतर्क हो जाएं। जी हां बिहार के परिवहन विभाग उन वाहन स्वामियों की गाड़ी जब्त कर नीलामी कर देगा। जो बिना बीमा कराए एक्सीडेंट करते हैं। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और बिना बीमा वाहन चलाते हैं तो आपको भी झटका लगने वाला है। गाड़ी के बीमा को लेकर नए नियम लागू किए हैं। जिसके अनुसार यदि अब किसी भी बिना बीमा वाली गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसकी गाड़ी को नीलाम कर देगी। खासतौर पर वाहन स्वामियों पर विशेषकर रूप से लागू होगा जो दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख और घायल को 50 हजार रुपये मुआवजा देने में आनकानी करता है।
थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होगा जरूरी
परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होगा। इसकी भी एक विशेष वजह है। दरअसल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने पर गाड़ी से दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित को भी मुआवदा मिल सकता है।
बची राशि की होगी वसूली
नए नियम के मुताबिक गाड़ी की नीलामी करने के बाद यदि पांच लाख से अधिक राशि प्राप्त होती है तो उसे निर्धारित बैंक खाते मे जमा कर दिया जाएगा। जबकि यदि इससे कम राशि प्राप्त होती है तो उसे वाहन मालिक से वसूला जाएगा।
कंपनी नहीं देगी पैसा तो होगी कार्रवाई
विभाग के अधिकारियों की मानें तो गाड़ियों का बीमा होने पर अधिकारी कंपनी से बीमा का पैसा वसूलेंगे। इससे वाहन मालिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए नियमानुसार बीमा कंपनी से पैसा वसूलने का काम अधिकारियों का होगा। यदि कंपनी पैसा देने में कोई आनाकानी करती है तो उसके खिलाफ बिहार लोक मांग वसूली के तहत कार्रवाई की जाएगी।