कर जमा करने वालों के लिए बड़ी खुशखरी, MP सरकार दे रही भारी छूट, जानिए कैसे लें लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश में सम्पत्ति कर एवं जल कर भरने वालों के लिए एक खुशी की खबर है। दरअसल एमपी की सरकार इन लोगों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार बकायदारों की राशि पर 25 फीसदी से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ करने जा रही है। इस वर्ष चार नेशनल लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। जिसमें बकायादारों की सरचार्ज फीस माफ होगी। यह छूट 2020 – 21 तक की बकाया राशि दी जाएगी।
100 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान
बड़ा फायदा ये है कि टैक्स व सरचार्ज की रकम 50 हज़ार रूपए बकाया होने पर सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं 50 हज़ार रूपए से ज्यादा से लेकर 1 लाख तक पर 50 फीसदी की छूट देना तय किया गया है। वहीं 1 लाख रूपए से ज्यादा की राशि बकाया होने पर छूट 25 प्रतिशत की दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के वह मामले जिनमें कर और सरचार्ज की रकम 10 हजार तक बकाया होगी, उनमें सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं जिनमें कर और अधिभार की रकम 10 हजार रूपए से ज्यादा और 50 हजार तक की बकाया होगी, उनमें अधिभार में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के वे मामले जिनमें कर और अधिभार की रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा बकाया होगी, उनमें सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
ग्रामीण इलाकों में भी लगेगा संपत्ति कर
बीते समय जानकारी सामने आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही शहरों की तरह की संपत्ति कर व जल कर वसूला जाएगा। इस संबंध में पंचायत स्तर पर हाउस होल्डर्स व कारोबारियों के ग्राम पंचायतों में खाते भी खोले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीन 7 लाख लोगों के और 1900 संस्थाओं के खाते खोले जा चुके हैं। जिनसे 2 करोड़ 77 लाख रुपये से भी ज्यादा की वसूली पिछले साल की गई है।
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