मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मध्यप्रदेश में वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के 4 हजार से ज्यादा चयनित टीचर्स के नियुक्ति पत्र पर रोक जारी रहेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल जान्हवी पंडित ने 2023 के नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी जिसे हाईकोर्ट बेंच ने अस्वीकार कर दिया।
नियुक्ति पत्र पर रोक का आदेश बरकरार
EWS कैंडिडेट्स का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के तर्क पर आपत्ति उठाई और कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये सिंगल बेंच के आदेश की अवहेलना होगी। इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के चयनित टीचर्स के नियुक्ति पत्र पर लगाई गई रोक के अपने आदेश को बरकरार रखा।
एडिशनल AG ने 2 बार किया था सुनवाई का अनुरोध
हाईकोर्ट में केस की सुनवाई एक्टिंग जीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में हो रही है। एडिनशल AG (एडवोकेट जनरल) जान्हवी पंडित 2 बार बेंच से इस केस की फाइनल सुनवाई 19 सितंबर को ही करने का अनुरोध कर चुकी थीं। अमूमन ऐसे अनुरोध पीड़ित पक्ष की ओर से होते हैं, लेकिन एडिनशल AG द्वारा आज ही सुनवाई का बार-बार अनुरोध ये बताता है कि भर्ती को लेकर विभाग का कितना प्रेशर है।
क्या शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पर प्रेशर
EWS कैंडिडेट
2018 की भर्ती में दूसरी काउंसलिंग का सिर्फ विज्ञापन जारी हुआ। अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। विभाग ने सिर्फ विज्ञापन को आधार मानकर इसे नई भर्ती बताने की कोशिश की और 848 EWS कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी। इस मामले में EWS कैंडिडेट के पक्ष में सिंगल बेंच के अलग-अलग आदेश पहले ही आ चुके हैं। विभाग अब इस मुद्दे पर घिरता नजर आ रहा है।
चयनित शिक्षक
इसी केस में सिंगल बेंच के आर्डर हैं कि EWS कैंडिडेट की नियुक्ति हो जाने तक नई भर्ती पर रोक रहेगी। हालांकि डबल बेंच ने ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि सिंगल बेंच के आदेश को इस तरह से नकारा नहीं किया जा सकता। इस वजह से वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2023 के 4 हजार से अधिक चयनित शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर अटक गए हैं।
अतिथि शिक्षक
अतिथि शिक्षकों ने 10 सितंबर को भोपाल में महाआंदोलन किया था। महाआंदोलन का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि 18 सितंबर को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने अतिथियों के गुस्से को और भड़का दिया। यदि शिक्षक भर्ती की राह खुलती है तो 2018 में EWS कैंडिडेट हो या 2023 की नई भर्ती, इनमें कई अतिथि भी नियमित हो जाएंगे।
वेटिंग शिक्षक
वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षक लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर विभाग ने वित्त से परामर्श भी ले लिया है, लेकिन 4 हजार चयनित शिक्षकों के ही ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए हैं, ऐसे में पदवृद्धि की सोचना भी बेमानी है। EWS मामले में यदि फैसला आ जाता है तो वेटिंग शिक्षकों के लिए भी पदवृद्धि की राह खुल सकती है।
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जानें पूरा मामला
स्कूल शिक्षा विभाग ने 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराकर भर्ती (MP EWS Teacher Recruitment) की। 29 सितंबर 2022 को नियोजन प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर EWS उम्मीदवारों (MP Teacher EWS Candidate) की नियुक्ति रोक दी गई। इससे 848 EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। जबकि हकीकत ये थी कि इस भर्ती को भी 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी। इसे EWS उम्मीदवारों (MP EWS Selected Teachers) ने हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंच में चैलेंज किया।
कब है अगली सुनवाई ?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बेंच में इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
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