Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद परिसर के सर्वे को हरी झंडी दे दी है।

Gyanvapi Survey Update: हाईकोर्ट ने मस्जिद के ASI सर्वे की दी इजाजत, कुछ शर्ते की लागू होने की कही बात

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मस्जिद परिसर के सर्वे को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की अनुमति देते हुए कहा कि मस्जिद की दीवारों या ढांचे को कोई खुदाई या क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ASI की फाइनल रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।

मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ASI ने तो राम मंदिर विवाद में भी सर्वे का काम किया था। आखिर ASI का सर्वे होने से क्या दिक्कत है? कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वे से परिसर को कोई नुकसान न हो। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है।

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