भोपाल। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार किसानों की भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व एवं अन्य उपकर, बैंक बंधक व जमानत संबंधी व अन्य सभी प्रकार की जानकारी खसरे/खतोनी में दर्ज होगी, उसके आधार पर आम जनता की सुविधा के लिए अब नो-ड्यूज प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
राजस्व मंत्री श्री @GovindSingh_R ने कहा है कि राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है।
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— Revenue Department, MP (@mprevenuedeptt) November 26, 2022
पहले यह थी व्यवस्था
इस बदलाव की प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी। उन्होंने बताया कि पहले भूमि के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए किसानों को तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता था और नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर लगाना पड़ता था। इस प्रक्रिया का चलते किसानों को समय और धन की बर्वादी होती थी।
अब अनिवार्य रूप से जारी करना होगा
राजपूत ने बताया कि नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के सिस्टम में बदलाव कर इस सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल करने से किसानों एवं आम जनता को एक दिवस में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।
नहीं मिलता तो यह करें
यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि एक कार्य दिवस में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील संबंधित जिला कलेक्टर को करनी होग, इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त जारी हो जाएगा।