Bhopal Union Carbide Waste MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर का जहरीला कचरा एक महीने में हटाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में एक हफ्ते में संयुक्त बैठक कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने कहा गया है।
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि कोई विभाग आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसके प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
2004 से मामला विचाराधीन
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यह मामला 2004 से विचाराधीन है। जनहित याचिकाकर्ता एपी सिंह के निधन के बाद हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
फैक्टरी में करीब 350 मीट्रिक टन जहरीला कचरा
भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से हुए जहरीले गैस रिसाव में 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में करीब 350 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पड़ा है। इस जहरीले कचरा का विनिष्टीकरण होना चाहिए।
केंद्र दे चुका है 126 करोड़, खर्च नहीं कर रहा राज्य शासन
केंद्र शासन की ओर से बताया गया कि उसने अपने हिस्से के 126 करोड़ दे दिए हैं। राज्य शासन उसे खर्च नहीं कर रहा है। वहीं राज्य शासन की ओर से बताया गया कि उसने ठेकेदार को 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया है। संबंधित ठेकेदार ने कोई काम शुरू नहीं किया है। राज्य सरकार 3 हफ्ते में प्रक्रिया को गति दे देगी।
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पीथमपुर में नष्ट किया जाना है जहरीला कचरा
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जहरीले कचरे का पीथमपुर में नष्ट किया जाना है, जिसके लिए हम तैयार हैं। उनके पास 12 ट्रक हैं, जिसका उपयोग मध्यप्रदेश सरकार जहरीले कचरे के परिवहन के लिए कर सकती है।
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