भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस: MP हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को माना वयस्क, जुवेनाइल बोर्ड में चलेगा ट्रायल

Bhopal-Ujjain train blast case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट (2017) मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व मानते हुए निर्देश दिए हैं कि उसका ट्रायल वयस्क की तरह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही जारी रहेगा।

भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस: MP हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को माना वयस्क, जुवेनाइल बोर्ड में चलेगा ट्रायल

हाईलाइट्स

  • भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाका केस में हाईकोर्ट का फैसला।
  • HC ने नाबालिग आरोपी को वयस्क मानकर ट्रायल की मंजूरी दी।
  • जुवेनाइल कोर्ट में वयस्क आरोपी की तरह चलेगा नाबालिग पर ट्रायल

Bhopal-Ujjain train blast case: मध्य प्रदेश में 7 मार्च 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके ने देश को झकझोर दिया था। इस केस की जांच NIA ने की थी, जिसमें ISIS से जुड़े आतंकी शामिल पाए गए थे। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 साल के नाबालिग आरोपी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग आरोपी को वयस्क मानकर ट्रायल का आदेश सुनाया।

हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का ट्रायल भले ही किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में होगा, लेकिन उसे वयस्क की तरह ट्रायल किया जाएगा। यह फैसला आरोपी की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को देखते हुए लिया गया है।

भोपाल जिला कोर्ट ने मांगी थी सलाह

दरअसल, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट मामले में भोपाल जिला अदालत ने आरोपी के खिलाफ केस चलाने के लिए हाईकोर्ट से सलाह मांगी थी। इसी को आधार मानकर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। भोपाल कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह स्पष्टता मांगी थी कि नाबालिग आरोपी का केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में चलाया जाए या किशोर न्याय बोर्ड में। ट्रायल के दौरान जांच एजेंसी ने बताया कि जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी की मानसिक और शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोपी वयस्कों की तरह परिपक्व है।

जुवेनाइल कोर्ट में ही चलेगा मुकदमा

जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने कहा कि आरोपी नाबालिग जरूर है, लेकिन उसकी सोच वयस्क जैसी है, इसलिए ट्रायल उसी रूप में चलेगा। आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ही की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोपी की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को देखते हुए, उसे वयस्क की श्रेणी में रखते हुए ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में ही चलाया जाएगा। कोर्ट मित्र अनिल खरे और एनआईए के वकील दीपेश जोशी की उपस्थिति में फैसला सुनाया गया।

आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस

मामले में कोर्ट को बताया गया कि पैसेंजर ट्रेन में बम धमाके के मामले में एनआईए ने नाबालिग किशोर को पकड़ा था। मामले में एनआईए ने नाबालिग के खिलाफ धारा 120-बी, 122, 307, 326, 324, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151, सार्वजनिक संपत्ति (रोकथाम) अधिनियम की धारा 4, और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 16 (बी), 18, 25, 38 और 39 के तहत केस दर्ज किया था।

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कब और कैसे हुआ धमाका?

  • 7 मार्च 2017 को सुबह 6:25 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई।
  • सुबह 9:38 बजे जबड़ी स्टेशन के पास ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ।
  • धमाके में 9 लोग गंभीर घायल और 11 अन्य यात्री घायल हुए।
  • ब्लास्ट के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्री ट्रेन से कूद पड़े।

NIA ने किया था बड़ा खुलासा

  • धमाके की जांच 14 मार्च 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई।
  • जांच में सामने आया कि ISIS से जुड़े आतंकियों ने बम प्लांट किया था।
  • मामले में एमपी और यूपी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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Bhopal Cyber Fraud: ATM कार्ड क्लोनिंग से ठगी, साइबर ठगों ने पूर्व MLA के खाते से उड़ाए लाखों रुपए, बैंक को भनक तक नहीं

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