Bhopal Shooting Academy: शूटर सुसाइड केस में SC ने MP पुलिस से पूछा-क्या कोई खुद को राइफल से सीने पर गोली मार सकता है ?

Supreme Court VS Madhya Pradesh Police: Bhopal Shooting Academy Student Death Suicide Case Update सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश पुलिस से सवाल किया कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति राइफल से अपने ही सीने पर गोली चला सकता है? अदालत ने कहा कि यह पहलू गहन जांच की मांग करता है।

Bhopal Shooting Academy

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हाइलाइट्स

  • शूटिंग एकेडमी में यथार्थ की मौत का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकर से घटना के सबूत मांगे
  • यथार्थ के पिता को हाईकोर्ट ने नहीं मिली थी राहत

Bhopal Shooting Academy Supreme Court: एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी भोपाल में शूटर यथार्थ रघुवंशी की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एमपी पुलिस से सवाल किया कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति राइफल से अपने ही सीने पर गोली मार सकता है ? कोर्ट ने यह पहलू गहन जांच की मांग करता है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि क्या जांच एजेंसी ने हत्या की संभावना सहित सभी पहलुओं पर जांच की है।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,

"हमारी समझ से यह जांचने की जरुरत है कि क्या कोई व्यक्ति राइफल का इस्तेमाल कर अपने सीने पर गोली चला सकता है।"

भोपाल शूटिंग एकेडमी की घटना

पूरा मामला भोपाल स्थित एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी के 17 वर्षीय शूटर यथार्थ रघुवंशी की मौत से जुड़ा है। उसे सुसाइड का मामला मानते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसने खुद को राइफल से गोली मारी है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी स्टूडेंट (प्रतिवादी नंबर 2) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत अग्रिम जमानत दी थी। घटना 2 दिसंबर 2024 को एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी में हुई।

पिता का आरोप-बेटे को साथी शूटर्स ने उकसाया

पीड़ित पिता का आरोप है कि उनके बेटे पर 40,000 रुपए चोरी का झूठा आरोप लगाकर अकादमी के शूटर्स ने मारपीट की और मोबाइल छीनकर जबरन स्वीकारोक्ति मैसेज भेजे और सुसाइड के लिए उकसाया। मृतक यथार्थ ने मरने से पहले अपनी बहन और दोस्त को सुसाइड की जानकारी दी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें साथी शूटर्स को दोषी ठहराया।

आरोपी प्रभावशाली, इसलिए जांच में सहयोग नहीं

याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने न केवल घटना को हल्के में लिया बल्कि मृतक (जो नाबालिग था) को ही दोषी ठहराने जैसा व्यवहार किया। उनका तर्क है कि आरोपी प्रभावशाली परिवार से है और अब तक उसने जांच में सहयोग नहीं किया है, इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार सबूत पेश करे

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह शपथपत्र में राइफल की जब्ती, उसकी लंबाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत प्रस्तुत करे।

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