Bhopal Police : पहली बार ऐसी सजा, एक साल तक प्राइवेट वाहन नहीं चला सकेगा आरोपी

Bhopal Police : पहली बार ऐसी सजा, एक साल तक प्राइवेट वाहन नहीं चला सकेगा आरोपी Bhopal police sentenced accused Zuber Maulana not to drive private vehicle for one year vkj

Bhopal Police : पहली बार ऐसी सजा, एक साल तक प्राइवेट वाहन नहीं चला सकेगा आरोपी

Bhopal Police : जब भी कोई अपराधी को उसके अपराध की सजा सुनाई जाती है तो उसे कुछ महीनों या फिर कुछ दिनों की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाता है। देशभर की अदालतों में ऐसे कई मामले सामने आए है जहां अनोखी सजा सुनाई गई है। एक आदलत ने तो एक मामले में अरोपी को 1 रूपये जमा करने का जुर्माना लगाया था, जो देश में काफी चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ​कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एक कुख्यता अपराधी को अनोखी सजा सुनाई गई हो।

आरोपी काे पहली बार ऐसी सजा

जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने कुख्यात अपराधी जुबेर मौलाना पर एक साल के लिए प्राइवेट वाहन चलाने और उसकी सवारी नहीं करने की सजा दी है। यानि सजा के बाद से एक साल तक जुबेर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सवारी नहीं कर सकेगा। मध्यप्रदेश पुलिस में ऐसा पहली बार होगा जब किसी अपराधी पर ऐसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

क्यों सुनाई गई ऐसी सजा

आपको बता दें कि जुबेर मौलाना राजधानी भोपाल श्हार का कुख्यात बदमाश है। बीते दिनों गांधी नगर में मुख्य सड़क पर जुबेर मौलाना ने अपने गुर्गो के साथ कार के बोनट पर स्टंट किया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसी को लेकर भोपाल पुलिस ने जुबेर पर कार्रवाई करते हुए उसे एक साल तक प्राइवेट वाहन नहीं चलाने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

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