नए साल के जश्न के लिए भोपाल पुलिस नई गाइडलाइन्स: देर रात वाले कार्यक्रम के लिए लेनी होगी परमिशन, DJ की आवाज पर लिमिट

Bhopal Police New Year Guidelines: नव साल के जश्न के लिए भोपाल पुलिस नई गाइडलाइन्स: देर रात वाले कार्यक्रम के लिए लेनी होगी परमिशन, DJ की आवाज पर लिमिट

नए साल के जश्न के लिए भोपाल पुलिस नई गाइडलाइन्स: देर रात वाले कार्यक्रम के लिए लेनी होगी परमिशन, DJ की आवाज पर लिमिट

Bhopal Police New Year Guidelines: नए साल के मौके पर भोपाल पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई गाइडलान्स जारी की हैं। इसके तहत राजधानी में जश्न के बहाने हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नए साल पर व्यावसायिक संस्थानों, होटलों, लॉजों और गार्डनों द्वारा सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

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कार्यक्रमों के आयोजन से पहले सूचना और अनुमति जरूरी

पुलिस उपायुक्त जोन-2, डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 के सायं 5 बजे से लेकर 2 जनवरी 2025 की रात 12 बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संबंधित थाने को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और संबंधित थाने से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ध्वनि और मादक पदार्थों पर कड़ी निगरानी

सभी आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार किया जाए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी।

सुरक्षा और निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे

आयोजन स्थल पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए आयोजकों को CCTV कैमरे लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग और इमरजेंसी गेट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

लायसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध

आयोजन स्थल पर लायसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित रहेगी और जहां आतिशबाजी या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाएगा, वहां सुरक्षा मानकों का पालन कड़ाई से किया जाएगा। डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी थानों को संबंधित आयोजनों की अनुमति लेने के लिए निर्देश

गोविंदपुरा, अवधपुरी, पिपलानी, एमपी नगर, अरेराहिल्स, अयोध्यानगर, मिसरोद, बागसेवनिया और कटाराहिल्स क्षेत्र में प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों के बारे में संबंधित थानों को सूचना देना और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

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31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह आदेश 31 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे से लेकर 2 जनवरी 2025 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा, ताकि इस दौरान कोई भी कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या उत्पन्न न हो।

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