Bhopal Police: गैंगस्टर जुबेर मौलाना की दाढ़ी-मूंछ मुडवाकर फंसी भोपाल पुलिस, मप्र मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई के आदेश

Madhya Pradesh Bhopal Police Gangster Juber Maulana Case Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। जिसमें मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल, दो महीन पहले भोपाल पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना को गिरफ्तार किया था।

MP Bhopal Police Gangster Juber Maulana Case Update

Madhya Pradesh Bhopal Police Gangster Juber Maulana Case Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। जिसमें मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल, दो महीन पहले भोपाल पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना को गिरफ्तार किया था। जिसका सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर पुलिस ने जुलूस (Procession) निकाला था।

इस मामले में जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए गए कि उनका यह कदम इस्लाम (Islam) व्यवस्था के खिलाफ है। हालांकि, पुलिस का दावा था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग (Madhya Pradesh Human Rights Commission) को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

[caption id="attachment_860655" align="alignnone" width="953"]Bhopal Police भोपाल पुलिस ने साथियों समेत जुबेर को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला था। फाइल फोटो[/caption]

तीन साथी समेत पकड़ाया था गैंगस्टर

गैंगस्टर जुबेर मौलाना और उसके तीन साथियों से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छुरी जब्त की गई थीं। जुबेर और उसके गुर्गों पर शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़-फोड़ करने और फायरिंग करने का आरोप है।

पुलिस पर कार्रवाई की मांग की थी

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि वारंट तामील कर भोपाल पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। जुबेर की ओर से भोपाल कमिश्नर (Bhopal Commissioner) और मानव अधिकार आयोग को शिकायत कर दोषी पुलिस कर्मचारियों की जांच व कार्रवाई की मांग की थी।

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पुलिस को कोर्ट में पेशी का अधिकार

वकील प्रशांत चौरसिया ने तर्क दिया कि यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 22, 25 और ह्यूमन राइट्स (Human Rights) के उल्लंघन का है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। पुलिस को केवल संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, जिसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी (Judicial Custody) में भेजा जाएगा।

30 हजार का इनामी बदमाश जुबेर

गैंगस्टर जुबेर मौलाना पर बदमाश साद खान पर फायरिंग करने का भी आरोप है। आरोपियों के गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) भी सामने आए थे। जुबेर मौलाना के खिलाफ गैरतगंज के अलावा भोपाल में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।

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