Bhopal Helmet Rules 2025: बिना हेलमेट पेट्रोल, सीएनजी नहीं मिलेगा, पहले दिन समझाएंगे, फिर शुरू होगी सख्ती

Madhya Pradesh Bhopal Petrol Pump Helmet Rules 2025 Update: भोपाल में आज यानी शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगा। यह फैसला सरकार के आदेश के बाद लागू हुआ है।

Bhopal Helmet Rules 2025

Bhopal Helmet Rules 2025

हाइलाइट्स

  • आपात स्थिति में हेलमेट पर रहेगी छूट
  • सितंबर 2025 तक लागू रहेगा आदेश
  • पुलिस कर्मियों को भी हेलमेट अनिवार्य

Madhya Pradesh Bhopal Petrol Pump Helmet Rules 2025 Update: भोपाल (Bhopal) में आज यानी शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट (helmet) पेट्रोल (petrol) और सीएनजी (CNG) नहीं मिलेगा।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Collector Kaushlendra Vikram Singh) ने 30 जुलाई 2025 को यह आदेश जारी किया था। यह फैसला सरकार के आदेश के बाद लागू हुआ है, जिसके बाद लोग हेलमेट (helmet) पहनकर ही पेट्रोल पंप (petrol pump) पर आ रहे हैं। हालांकि, पहले दिन दो वाहन चालकों को समझाएंगे, अगले कुछ दिन से सख्ती से आदेश (Order) को लागू करने पर काम करेंगे।

[caption id="attachment_869466" align="alignnone" width="954"]Bhopal Helmet Rules 2025 पम्प पर हेलमेट पहने बाइक सवार को ही पेट्रोल दिया जा रहा।[/caption]

बाइक पर हेलमेट पहनना अनिवार्य

भोपाल (Bhopal) में कुल 192 पेट्रोल पंप हैं, शुरुआती दिन में लोगों को इस नियम के बारे में समझाया जाएगा। फिर इन सभी पंपों पर बिना हेलमेट (helmet) के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी, अब मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। कुछ पेट्रोल पम्पों पर पहले ही दिन बिना हेलमेट के आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को खाली हाथ लौटना पड़ा।

MP सरकार का फैसला और नियम

कलेक्टर के आदेश में बताया गया है कि, यह नियम केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार है। मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट किया है कि, बाइक सवार और पीछे बैठे यात्री को ISI-मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। हेलमेट पहनने से जान को काफी हद तक बचाया जा सकता है।

नियम में किसे मिलेगी छूट ?

सरकार के इस नियम में कुछ आपात स्थितियों आने वाले लोगों के लिए छूट रहेगी। जैसे कोई मेडिकल संबंधी यानी गंभीर मरीज के साथ हो तो उसपर नियम लागू नहीं होगा।

29 सितंबर 2025 तक नियम

सरकार का यह आदेश शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है, जो 29 सितंबर 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा। यह हेलमेट को अनिवार्य करने के लिए किया है।

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कार्रवाई का क्या है नियम ?

सरकार के इस नियम में हेलमेट पहने बिना वाहन चालकों, पेट्रोल, सीएनजी पम्प संस्था या संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सड़क पर पुलिस बरते सख्ती

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक, पुलिस को सड़क पर बिना हेलमेट वाले चालकों पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सड़क पर सख्ती होगी तो बिना हेलमेट कोई पम्प पर आएगा नहीं।

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पंप संचालकों पर होगी सख्ती

सरकार के आदेश के बाद पुलिस बिना हेलमेट वाले बाइक सवार पर और पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्ती शुरू करेगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के सख्त निर्देश हैं कि बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस से सभी पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी रखेगी।

पुलिस के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सभी पुलिसकर्मियों को भी अब हेलमेट अनिवार्य किया है। पुलिस कमिश्नर ने 15 ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। पिछले 5 साल में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई। हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलेगा।

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