Bhopal: अब घर में नहीं खोल सकते दुकान, बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

भोपाल। राजधानी में कई लोग अपने घरों में ही दुकान खोलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नगर निगम ने घरों में खुलने वाले दुकानों को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। निगम ने कहा है कि अब ऐसे दुकानों को कमर्शियल लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर कोई बिना लाइसेंस कारोबार करता है, तो उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
टैक्स को नए सिरे से लागू किया जाएगा
जल्द ही निगम कॉर्शियल लाइसेंस के नियमों में बदलाव कर सकता है और टैक्स को भी नए सिरे से लागू कर सकता है। साथ ही जिन मकानों में पहले से दुकानें चल रही हैं उनपर कॉमर्शियल टैक्स लगाया जा सकता है, ये टैक्स आम टैक्स से दोगुना होगा। बतादें कि वर्तमान में 85 वार्डों के रिहायशी इलाकों में लोगों ने अपने घरों में दुकानें खोल रखी है।
लाइसेंस 1 लाख जबकि दुकानें 10 लाख
वहीं कॉमर्शियल लाइसेंस लेकर दुकान संचालित करने वाले लोगों की संख्या एक लाख के करीब है, जबकि राजधानी में दुकानों का आंकड़ा इससे दस गुना ज्यादा है। मालूम हो कि नगर निगम के पास आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक लाइसेंस देने का कोई नियम ही नहीं है। इस वजह से लोग अपने घरों में दुकान खोल लेते हैं। लेकिन अब नियम बनाया जा रहा है। ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके।
निए नियम में किया जा सकता है बदलाव
बता दें कि निगम इस बार कमर्शियल लाइसेंस में बिल्डर्स, ज्वेलर्स, ऑटोमोबाइल, शोरूम और कारखाने के लिए अलग-अलग फीस तय करेगा। वर्तमान में नगर पालिका एक्ट 1956 की धारा 366 के तहत निगम राजधानी में 282 कैटेगरी में कमर्शियल लाइसेंस देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस वक्त बिना लाइसेंस लिए दुकान चलाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्योंकि निगम के पास ऐसा कोई नियम ही नहीं है।